मेरठ। सोतीगंज के कबाड़ियों पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। वाहन चोर और कबाड़ी इकबाल और उसके तीन बेटों समेत सात पर गैंगस्टर का नया मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि एक आरोपित जेल में है। अन्य वांछित हैं। सभी की संपत्ति की जांच की जा रही है।
एएसपी चंद्रकांत मीणा ने बताया कि वाहन चोर और कबाड़ियों पर पूर्व में कई बड़ी कार्रवाई हो चुकी हैं। इकबाल की भी करोड़ों की संपत्ति जब्त हो चुकी है। उन पर वाहन चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। अब नए मामले में इकबाल निवासी पटेल नगर, उसके तीन बेटे अफजाल, इमरान, अबरार के अलावा मन्नू कबाड़ी उर्फ मइनुद्दीन, सलीम निवासी जामुन मोहल्ला और मोहम्मद जहीन निवासी जामुन मोहल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मन्नु फिलहाल जेल में है, जबकि अन्य आरोपित वांछित हैं। सभी की संपत्ति की जांच की जा रही है। इसके बाद उनको जब्त किया जाएगा। हालांकि जो संपत्ति कुर्क की जा चुकी हैं, उनको नए मुकदमे में दर्शा दिया जाएगा। कुछ अन्य लोग भी रडार पर हैं। जल्द ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
किसान के हत्यारे को दस साल की सजा
न्यायालय विशेष न्यायाधीश अपर जिला जज एससी-एसटी एक्ट मोहम्मद गुलाम उल मदार ने किसान की हत्या करने वाले वाले दोषी रामचंद्र पुत्र हरदेवा निवासी ग्राम निलोहा थाना मवाना को दस साल की सजा सुनाते हुए पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।एडीजीसी क्रिमिनल निशांत गर्ग के मुताबिक वादी शांति स्वरूप ने मवाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमे उन्होंने बताया कि शांति स्वरूप अपने भाई खड़क सिंह और भाभी गंगा देवी के साथ ट्रैक्टर से निवास स्थान ग्राम नचया थाना रामराज जिला मुजफ्फरनगर से अपने भाई खड़की सिंह की ससुराल मवाना आ रहे थ। उस समय ट्रैक्टर वादी के भाई खड़क सिंह चला रहे थे। जैसे ही ट्रैक्टर फलावदा की और मुड़ा तो, उसका एक पहिया गन्ने की बोगी ले जा रहे रामचंद्र से टकरा गया। जिस वजह से उनमे कहासुनी हो गई। तभी रामचंद्र ने फावड़ा मारकर खड़क सिंह की हत्या कर दी। इस मामले में छह गवाहों को पेश किया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई।