दिल्ली में हुए श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब पूनावाला के (Poonawalla was attacked) वकील अक्षय भंडारी के अनुसार, आरोपी आफताब को कथित तौर पर कैदियों ने पीटा था. बताया गया है कि मामले की सुनवाई के लिए शुक्रवार को दिल्ली के साकेत कोर्ट ले जाते समय अन्य कैदियों ने उन पर हमला कर दिया। कोर्ट ने जेल प्रशासन को उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
सत्र न्यायाधीश मनीष खुराना कक्कड़ मामले की सुनवाई कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश लोक अभियोजक अमित प्रसाद और मधुकर पांडेय के साथ अक्षय भंडारी अदालत में बहस कर रहे थे. आफताब पूनावाला पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 201 और 302 के तहत आरोप लगाए गए हैं। (Poonawalla was attacked) उनके वकील ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 201 के तहत आरोप लगाए जाने का विरोध किया था। यह धारा सबूतों को नष्ट करने और अपराधी द्वारा झूठी सूचना प्रदान करने से संबंधित है।
सुनवाई के दौरान आफताब के वकील ने कोर्ट को बताया कि पेशी के दौरान जेल में अन्य कैदियों ने उन पर हमला किया. उसकी दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जेल प्रशासन को आफताब की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया. अदालत ने घोषणा की कि इस मामले में अगली सुनवाई 3 अप्रैल, 2023 को दोपहर 2 बजे निर्धारित की गई है।
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आफताब पूनावाला के खिलाफ 6,629 पन्नों की चार्जशीट, जिसने अपनी लिव-इन गर्लफ्रेंड श्रद्धा वाकर की हत्या कर दी और उसके शरीर को कई टुकड़ों में तोड़ दिया, पहले जमा किया गया था। दस्तावेज से खुलासा हुआ कि 18 मई, 2022 को उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और (Poonawalla was attacked) फिर उसके शव को 35 हिस्सों में काट दिया। उसने टुकड़ों को कई दिनों तक महरौली और आसपास के इलाकों में छुपाया और इसी उद्देश्य के लिए एक बड़ा फ्रिज भी खरीदा। जिसमे आफताब ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े कर उसमे रखा था|