डबवाली(सतीश बंसल इंसां )पुलिस अधीक्षक डबवाली ने लोगों से पराली प्रबंधन की अपील करते हुए कहा कि वे पराली को आग न लगाएं और इस बारे में दूसरे किसानों को भी जागरूक करें । उन्होंने कहा कि एनजीटी के नियमों व सरकार के आदेशों की पालना नहीं करने पर पराली जलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी (legal) कार्यवाही की जाएगी और इस सम्बन्ध में जिला उपायुक्त द्वारा भी भा.द.स. की धारा 144 के तहत जारी किए गए है ।
उन्होंने कहा कि गत वर्ष भी पराली जलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कारवाही की गईं थी। उन्होंने बताया कि इस बार भी खेतों में पराली में आग लगने के मामलों में भूमि मालिकों के ख़िलाफ़ कार्यवाही की जा रही है । थाना शहर डबवाली में राजपाल पुत्र जोरा सिंह वासी देशुजोधा ने अपने अपने खेत में धान की पराल को आग लगाकर उपायुक्त महोदय के आदेश क्रमाक नम्बर 2723/विविध दिनाकं 05.10.2023 में धारा 188,278 भा.द.स. व धारा 3 भारतिय वायु बचाव एवं प्रदुष्ण नियत्रंण अधिनियम 1981 की अवेहला करने पर उक्त अभियोग दर्ज किया गया है । (legal)
रैड जोन एरिया में पुलिस की टीमें भी जिला प्रशासन के साथ मिलकर इन गांवों पर विशेष निगरानी रखे हुए है। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से पराली न जलाने की अपील करते हुए कहा कि यह वायु प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। उन्होंने कहा कि पराली में आग लगाने से वायु प्रदूषण से सांस, फेफडों से संबंधित बीमारियां तो होती ही हैं, सामान्य स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बताया कि पराली जलाए जाने से एक तरफ जहां पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर पराली के धुएं का असर हमारे स्वास्थ्य के सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। विशेष तौर पर सांस व एलर्जी के मरीजों की दिक्कत और भी अधिक बढ़ती जा रही है। (legal)
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इसके साथ-साथ आमजन, बच्चे, बुजुर्ग नौजवान सभी लोग पराली के धुएं के गुबार से परेशान है। उन्होंने बताया कि सरकार व जिला प्रशासन ने धान की पराली का उचित प्रबंध करने के लिए जिले के किसानों को उपयोगी यंत्र जैसे हैप्पी सीडर, स्ट्रा बेलर, सुपर सीडर आदि उपलब्ध करवाए हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे इन यंत्रों का प्रयोग पराली प्रबंधन में करके प्रशासन का सहयोग करें ताकि लोगों का स्वास्थ्य भी धुएं से खराब ना हो।