सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट(HC) की अवमानना के एक मामले में नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी (Ritu Maheshwari) की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते अवमानना के एक मामले में माहेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक भूमि अधिग्रहण मामले से संबंधित अवमानना मामले में नोएडा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।
हाईकोर्ट(HC) के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश की अधिकारी रितु माहेश्वरी की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने सुनवाई के लिए सहमति जताई।
महिला आईएएस अधिकारी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह एक बड़ा मामला है, जहां एक महिला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश हुई, उसका वकील मौजूद था और उसने पास ओवर मांगा। हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर उसे पेश होने और हिरासत में रखने को कहा था। बेंच ने आदेश पर रोक लगाते इस मामले को सुनवाई के लिए बुधवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।
बता दें कि, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार ऋतु माहेश्वरी को गैर जमानती वारंट मामले में फटकार लगाते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार कर 13 मई को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। इसके बाद ऋतु माहेश्वरी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं।
सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा था कि यदि आप हाईकोर्ट(HC) के आदेश का पालन नहीं करती हैं तो इसका नतीजा झेलना होगा। बेंच ने कहा था कि आप आईएएस अधिकारी हैं। आपको नियमों का पता है। हर दूसरे दिन कुछ अधिकारी गंभीर मामलों में भी निर्देश के लिए अदालत आ जाते हैं।