आज यानी बुधवार (3 मई) को सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ (The Kerala Story) से संबंधित याचिका करने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिकाकर्ताओं से हाई कोर्ट जाने को कहा. चीफ जस्टिस ने कहा कि हर बात पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती. याचिकाकर्ता संबंधित हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं|
पत्रकार कुर्बान अली और जमीयत उलेमा ए हिंद ने याचिकाएं दाखिल की थीं और फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की थी. फिल्म पांच मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. CJI डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए याचिकाओं का उल्लेख किया गया|
याचिका में क्या की गई थी मांग?
याचिका में मांग की गई थी कि फिल्म में यह डिस्क्लेमर होना चाहिए कि यह कल्पना पर आधारित है. कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत जो राहत मांगी गई है उसे अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के समक्ष उचित कार्यवाही के लिए रखा जा सकता है|
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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस आधार पर याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं. हम इसे उचित हाई कोर्ट में जाने के लिए याचिकाकर्ताओं पर छोड़ते हैं. एक याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने कहा कि फिल्म के खिलाफ केरल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और यह 5 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. (The Kerala Story) इसी दिन फिल्म पूरे भारत में रिलीज होगी|
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में अनुभवी जज हैं. उन्हें स्थानीय हालात पता हैं. हम सुपर (अनुच्छेद) 226 अदालत क्यों बनें? कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वह मामले पर सुनवाई के लिए हाई कोर्ट जाएं, वह उनकी याचिकाओं के जल्द निस्तारण के अनुरोध पर विचार कर सकती है| क्यूंकि हर मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती|