आज यानी शुक्रवार (16 जून) को तमिलनाडु के विल्लुपुरम में यौन शोषण (Sexual Harassment) के आरोप में निलंबित IPS अधिकारी को स्थानीय कोर्ट ने दोषी करार करते हुए और सजा सुनाई। अदालत ने पूर्व ADGP राजेश दास को तीन साल कैद की सजा सुनाई और उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
दरअसल, पूर्व ADGP दास पर 2021 की शुरुआत में एक जूनियर महिला पुलिस अधिकारी की शिकायत के आधार पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। (Sexual Harassment) हालांकि, इस आरोप के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया और पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया साथ ही स्थानीय कोर्ट ने उनको 3 साल की सजा भी सुनाई हैं|
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