पंचकूला, 13 अप्रैल- जिला नगर योजनाकार, पंचकूला की टीम ने (District Town Planner) जिला नगर योजनाकार जयदीप के नेतृत्व में नायब तहसीलदार बरवाला अभिनव बतौर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट व भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बरवाला की राजस्व सम्पदा में नियंत्रित क्षेत्र एक्ट में अवैध रूप से निर्माणाधीन 5 दुकानों व 3 डीपीसी को गिराया गया। जिला नगर योजनाकार, पंचकूला की टीम में सहायक नगर योजनाकार, अशोक कुमार, कनिष्ठ अभियंता दीपक व क्षेत्रान्वेषक कपिल व भारी पुलिस बल व जेसीबी के साथ गांव बरवाला पहुँचे।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला नगर योजनाकार जयदीप ने बताया कि अवैध निर्माणों को हटाने से पहले विभाग द्वारा नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन इन निर्माणों को नहीं हटाया गया, जिस कारण विभाग को यह कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से अनुमति लिए बिना यदि कोई भी अवैध निर्माण या काॅलोनी विकसित की जाती है, (District Town Planner) तो विभाग उसके विरुद्ध अर्बन एरिया एक्ट-1975, पैरिफेरी नियंत्रित क्षेत्र एक्ट-1952 तथा नियंत्रित क्षेत्र एक्ट-1963 के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही करता है तथा अवलेहना करने वालों के खिलाफ एफ. आई. आर. भी दर्ज करवाई जाती है, जिसमें तीन साल कारावास तथा जुर्माने का भी प्रावधान है।
उन्होंने लोगों से अनुरोध करते हुए कहा कि विभाग से एन.ओ.सी/सी.एल.यु/लाईसेंस की अनुमति लिए बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण न करें, ताकि अनाधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके। (District Town Planner) उन्होंने यह भी बताया कि सरकार द्वारा हाल ही में अनाधिकृत काॅलोनियों को नियमित करने के रूल/रेगुलेशन में ढील देते हुए आवेदन करने की तारीख 14 जुलाई 2023 कर दी है व डेवैल्मैंट चार्जिज भी खाली प्लाॅट के लिए कृषि भूमि के 10 प्रतिशत कलैक्टर रेट से 8 प्रतिशत कर दिए गए है। तथा निर्मित के 5 प्रतिशत कर दिए गए है तथा काॅलोनी का न्यूनतम क्षेत्र की 2 एकड़ कर दिया गया है।
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उन्होंन बताया कि यह अनाधिकृत काॅलोनियों को नियमित करने का सुनहरा मौका है। इस पाॅलिसी के तहत काॅलोनाईजर/प्राॅपर्टी डीलर (District Town Planner) या आर.डब्ल्यु.ए. संबंधित दस्तावेजों के साथ अपनी फाईल जिला नगर योजनाकार, पंचकूला कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। पाॅलिसी के डीटेल विभाग की बेबसाईट https://tcpharyana.gov.in/ उपलब्ध है।