महोबा। श्रीनगर थाना में युवक को थर्ड डिग्री टॉचर्र करने के मामले में मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर पांच पुलिस कर्मियों समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। चोरी के मामले में पकड़े गए युवक की थाने में बेरहमी से पीटने, कार में नुकीला तार डालने और नाजुक अंग में वार करने से हालत बिगड़ गई थी और उसे महोबा अस्पताल से झांसी रेफर किया गया था।
मानवाधिकार आयोग को भेजी गई शिकायत में पीड़ित भारत सिंह ने बताया कि पवा गांव में एक रात पांच-छह घरों में चोरी की घटना हुई थी। इसकी पड़ताल के दौरान दो अप्रैल 2022 की रात करीब दस बजे गांव के प्रधानपति हरिओम के कहने पर तत्कालीन श्रीनगर थाने के दारोगा सुरेंद्रनाथ, सिपाही उपेंद्र, सिपाही रोहित, सिपाही राजीव यादव उसे पकड़कर थाने ले गए थे।(थर्ड डिग्री)
थाने में तत्कालीन प्रभारी अनिल कुमार व सिपाहियों ने लाठी-डंडों से पीटा। शरीर पर गर्म चाय डाली और नाजुक अंग व कान में नुकीला तार डाला। इससे कान का पर्दा फट गया और उसे तीन अप्रैल तक थाने में रखकर पीटा गया। हालत बिगड़ने पर उसे तीन अप्रैल की शाम महोबा जिला अस्पताल ले गए, जहां से डाक्टरों ने झांसी के लिए रेफर कर दिया।
इसके बाद घर वाले उसे झांसी न ले जाकर कानपुर अस्पताल ले गए थे। उसने तत्कालीन एसपी से घटना की शिकायत की थी लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। उसने मनवाधिकार आयोग में शिकायत करके आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मनवाधिकार आयोग के निर्देश पर श्रीनगर थाने में प्रधानपति हरिओम उर्फ पप्पू, दारोगा सुरेंद्रनाथ, सिपाही उपेंद्र, सिपाही रोहित, सिपाही राजीव यादव, थाना प्रभारी अनिल कुमार के खिलाफ धारा 147,148, 342, 326, 323 और धारा 308 के तहत मुकदमा लिखा गया है।