ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश देने वाले जज का ट्रांसफर
  • About Us
  • Advertisements
  • Terms
  • Contact Us
Tuesday, March 24, 2026
Nav Times News
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो
  • चमकते सितारे
  • Blogs
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो
  • चमकते सितारे
  • Blogs
No Result
View All Result
Nav Times News
No Result
View All Result
Home राज्य उत्तर प्रदेश

ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश देने वाले जज का ट्रांसफर

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
June 21, 2022
in उत्तर प्रदेश, राज्य
0
ज्ञानवापी

नई दिल्ली: ज्ञानवापी मस्जिद के वीडियो सर्वे का आदेश देने वाले वाराणसी के सिविल जज रवि कुमार दिवाकर का तबादला बरेली कर दिया गया है। मिली जानकारी अनुसार, दिवाकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सोमवार शाम को ट्रांसफर किए गए 121 दीवानी न्यायाधीशों में शामिल हैं।

ट्रासफर किए गए न्यायाधीशों को 4 जुलाई तक पदभार ग्रहण करना है। सूत्रों ने दिवाकर के तबादले को ‘नियमित’ करार देते हुए कहा कि संवेदनशील ज्ञानवापी मामले से कोई संबंध नहीं है, जिस पर वह सुनवाई कर रहे हैं।

इससे पहले दिवाकर ने मामले की सुनवाई के दौरान जान से मारने की धमकी मिलने का भी दावा किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी थी।

ज्ञानवापी मस्जिद मामला: अब तक का अपडेट

10 जून को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की मांग की गई थी, जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिली संरचना के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए थी।

जनहित याचिका (पीआईएल) पर लंबी सुनवाई के बाद, जस्टिस राजेश सिंह चौहान और सुभाष विद्यार्थी की अवकाश पीठ ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि वह बाद में एक विस्तृत आदेश जारी करेगी।

हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया था कि पिछले महीने ज्ञानवापी मस्जिद-शृंगार गौरी परिसर के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान एक शिवलिंग मिला था।

दावा मस्जिद समिति के सदस्यों द्वारा विवादित था, जिन्होंने कहा था कि यह वज़ूखाना जलाशय में पानी के फव्वारे का हिस्सा था, जिसका उपयोग भक्तों द्वारा नमाज़ अदा करने से पहले अनुष्ठान करने के लिए किया जाता था।

जनहित याचिका सुधीर सिंह, रवि मिश्रा, महंत बालक दास, शिवेंद्र प्रताप सिंह, मार्कंडेय तिवारी, राजीव राय और अतुल कुमार ने खुद को भगवान शिव के भक्त होने का दावा करते हुए दायर की थी।

Tags: GyanvapiGyanvapi Masjid CaseGyanvapi Masjid Case HearingRavi Kumar DiwakarupVaranasi
Advertisement Banner Advertisement Banner Advertisement Banner
नवटाइम्स न्यूज़

नवटाइम्स न्यूज़

Recommended

Achievement

हरियाणा की प्रियंका सौरभ ने हासिल की एक और उपलब्धि, फॉरएवर स्टार इंडिया अवार्ड से होंगी सम्मानित|

3 years ago
Pak Team

VIDEO: बाढ़ से हुई तबाही के लिए खास जर्सी पहनेगी पाक टीम, खिलाड़ियों ने दिया अहम संदेश

4 years ago
Facebook Twitter Instagram Pinterest Youtube Tumblr LinkedIn

Nav Times News

"भारत की पहचान"
Phone : +91 7837667000
Email: navtimesnewslive@gmail.com
Location : India

Follow us

Recent News

Annual Function

Indian National Portage Association’s 13th Annual Function Celebrating Inclusion, Talent, and Empowerment

March 24, 2026
Sourav Ganguly

जैकसन ग्रुप ने Sourav Ganguly के साथ मिलकर सतत विकास की दिशा में बढ़ाया कदम

March 24, 2026

Click on poster to watch

Bhaiya ji Smile Movie
Bhaiya ji Smile Movie

© 2021-2026 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)

No Result
View All Result
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो
  • चमकते सितारे
  • Blogs

© 2021-2026 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)