पंचकूला, 28 जून- जिला नगर योजनाकार द्वारा पैरीफेरी नियंत्रित क्षेत्र व (Industrial Units) अर्बन एरिया एक्ट की राजस्व सम्पदा में कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में गांव बुर्ज कोटियां में अवैध रूप से चल रही दो औद्योगिक इकाईयों को जेसीबी द्वारा ध्वस्त किया गया। इस कार्यवाही में जिला नगर योजनाकार की टीम में कनिष्ठ अभियंता दीपक, मोहित क्षेत्रान्वेषक तथा किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद था।
ये भी पड़े – बर्लिन में विशेष ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेलों में 202 पदक जीतने के लिए पीएम मोदी ने भारतीय एथलीटों को दी बधाई|
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला नगर योजनाकार, पंचकूला जयदीप ने बताया कि इन अवैध निर्माणाधीन पर कार्यवाही करने से पहले इन्हें स्वयं हटाने के नोटिस भी दिए गए थे। उन्होंने बताया कि कोई भी निर्माण करने या कोई भी काॅलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से अनुमति लिए बिना कोई भी अवैध निर्माण या काॅलोनी विकसित की जाती है, तो विभाग उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के साथ-साथ अर्बन एरिया एक्ट-1975, पैरिफेरी नियंत्रित क्षेत्र-1952 तथा नियंत्रित क्षेत्र-1963 के तहत विभाग सख्त कानूनी कार्यवाही करता है।
ये भी पड़े – क्या आप कलाकार बनाना चाहते है ? क्या आप फिल्म जगत में अपना नाम बनाना चाहते है?
उन्होंने आमजन से अनुरोध करते हुये कहा कि विभाग से सी.एल.यु/लाईसेंस की अनुमति लिए बिना काटी गई काॅलोनियों में मकान या दुकान ना लेंवें, ताकि उनकी कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद न हो और अनाधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके। (Industrial Units) उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा हाल ही में अनाधिकृत काॅलोनियों को नियमित करने के रूल/रेगुलेशन में ढील देते हुए एप्लिकेशन देने की तिथि 14 जुलाई कर दी है, जिसके तहत कोई भी डवेल्पर/प्राॅपर्टी डीलर या RWA संबंधित दस्तावेजों के साथ अपनी एप्लीकेशन जिला नगर योजनाकार कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। इस संबध में विस्तृत जानकारी विभाग की बेबसाईट https://tcpharyana.gov.in/ उपलब्ध है।