बुधवार को हुई कथित घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया (Madhya Pradesh) पर सामने आने के बाद पुलिस ने पंकज त्रिपाठी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 19 वर्षीय एक महिला की कथित तौर पर पिटाई करने वाले 24 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस ने रविवार को कहा। समाचार एजेंसी ने सब-डिवीजनल पुलिस नवीन तिवारी के हवाले से कहा, “पीड़िता द्वारा मऊगंज थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर, आरोपी पंकज त्रिपाठी को एक विवाद के बाद उसकी पिटाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जब वे ढेरा में अपने पैतृक स्थान जा रहे थे।” रीवा के अधिकारी ने कहा।
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पुलिस ने कहा कि पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में सह आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार को हुई कथित घटना का (Madhya Pradesh) एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने त्रिपाठी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।पुलिस के अनुसार, वीडियो में मुख्य आरोपी मऊगंज क्षेत्र के ढेरा गांव का रहने वाला है|
Trigger Warning-Violence
इस राक्षस को धारा 151 की खानापूर्ति करके छोड़ दिया एमपी के रीवा की पुलिस ने
परिवार अगर खूंखार के खौफ से शिकायत नहीं करवाएगा,तो क्या पुलिस इससे भी खौफनाक अगली वारदात के लिए राक्षस को आजाद छोड़ देगी बताएं क्या ये घटना 151 की है
— Yogita Bhayana योगिता भयाना (@yogitabhayana) December 24, 2022
पीड़िता और आरोपी के बीच थे संबंध : पुलिस
तिवारी ने कहा कि पीड़िता और आरोपी के बीच संबंध थे और दोनों के बीच विवाद हुआ जिसके बाद आरोपी ने उसकी पिटाई कर दी। समाचार एजेंसी ने बताया कि वीडियो में महिला आरोपी से शादी करने के लिए कह रही है।
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आदमी शुरू में चिढ़ जाता है और फिर उसके चेहरे पर बार-बार लात और थप्पड़ मारने लगता है। पीड़िता घटना की जानकारी देने थाने आई थी, लेकिन उसने शिकायत दर्ज कराने (Madhya Pradesh) से इनकार कर दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आरोपी को आईपीसी की धारा 151 (सार्वजनिक शांति भंग करना) के तहत हिरासत में लिया गया था और बाद में रिहा कर दिया गया था।
हालांकि, जब शनिवार को हमले का वीडियो वायरल हुआ, तो आरोपी के खिलाफ धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और भारतीय दंड संहिता के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत (Madhya Pradesh) मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने वीडियो बनाने और प्रसारित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।