नई दिल्ली, 10 नवंबर (एजेंसी): महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चुनिंदा लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने पर दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को फटकार लगाई है. अदालत ने पूछा कि अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करने के बावजूद गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने ईडी के साथ अभिनेत्री के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद जैकलीन फर्नांडीज की जमानत याचिका पर फैसला शुक्रवार के लिए सुरक्षित रख लिया। फर्नांडीज को पहले अंतरिम जमानत दी गई थी। (Look Out Notice)
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आरोपी ने यह कहते हुए जमानत मांगी कि उसे हिरासत में रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। गौरतलब है कि अदालत ने 26 सितंबर को अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी थी। पूरक आरोपपत्र में फर्नांडीज को पहली बार आरोपी बनाया गया है। इससे पहले अभिनेत्री को ईडी की पहले की चार्जशीट और पूरक चार्जशीट में आरोपी नहीं बनाया गया था। हालांकि, दस्तावेज़ में फर्नांडीज और अभिनेत्री नोरा फतेही द्वारा दर्ज किए गए बयानों का विवरण था।अभिनेत्री जैकलीन पर ED की पैनी नज़र बनी है | (Look Out Notice)
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