Kerala HC ने कहा- 'अबॉर्शन के लिए महिला को पति की परमिशन लेने की
  • About Us
  • Advertisements
  • Terms
  • Contact Us
Tuesday, March 24, 2026
Nav Times News
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो
  • चमकते सितारे
  • Blogs
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो
  • चमकते सितारे
  • Blogs
No Result
View All Result
Nav Times News
No Result
View All Result
Home राष्ट्रिय

केरल HC ने कहा- ‘अबॉर्शन के लिए महिला को पति की परमिशन लेने की जरूरत नहीं’,

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
September 28, 2022
in राष्ट्रिय
0
Kerala HC

कोच्चि: केरल हाई कोर्ट (Kerala HC) ने मंगलवार को एक अहम आदेश दिया। कोर्ट ने पति से अलग रह रही महिला को अपने 21 सप्ताह के गर्भ को गिराने(अबॉर्शन) की अनुमति दे दी। जस्टिस वीजी अरुण ने कहा कि गर्भपात के लिए मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रेग्नेंसी एक्ट (एमटीपी एक्ट) के तहत पति की सहमति जरूरी नहीं है। एमटीपी अधिनियम के नियमों के अनुसार, 20 से 24 सप्ताह के गर्भ को खत्म करने की अनुति दी जाती है अगर गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन (पति की मृत्यु या तलाक) होता है।

अदालत ने इस बात को भी इंगित किया कि अगर गर्भवती महिला को कानूनी तौर पर तलाक नहीं दिया गया है या वह विधवा नहीं हुई है, तो भी उसके पति के साथ बदले हुए समीकरण, उसके विरुद्ध आपराधिक शिकायत और पति की उसके साथ रहने की अनिच्छा प्रदर्शित करना भी उसके वैवाहिक जीवन में परिवर्तन माना जाएगा। अदालत ने कहा कि अधिनियम में गर्भपात(अबॉर्शन) कराने के लिए महिला को अपने पति की सहमति की जरूरत नहीं है।

महिला ने किया था प्रेम विवाह

याचिकाकर्ता जब स्नातक कर रही थी तब उसने बस कंडक्टर के साथ अपने परिवार की मर्जी के विरुद्ध शादी कर ली थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि शादी के बाद पति और उसकी मां ने दहेज की मांग की और उसके साथ खराब व्यवहार किया।

पति ने पितृत्व पर उठाए सवाल

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति ने अजन्मे बच्चे के पितृत्व पर सवाल उठाया और आर्थिक या भावनात्मक मदद करने से इन्कार कर दिया था। जब वह गर्भपात कराने(अबॉर्शन) के लिए स्थानीय क्लीनिक में गई, डाक्टरों ने उसे मना कर दिया क्योंकि उसके पास पति से अलग होने/तलाक को साबित करने के लिए कोई कानूनी दस्तावेज नहीं था। इसके बाद उसने अपने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जब वह फिर क्लीनिक गई तो भी डाक्टरों ने एक बार फिर उसका अनुरोध मानने से इन्कार कर दिया। इस पर उसे अदालत का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होना पड़ा। अदालत ने उसे गर्भपात(अबॉर्शन) की अनुमति देते हुए कहा कि निर्विवाद रूप से गर्भावस्था के दौरान याचिकाकर्ता का वैवाहिक जीवन पूरी तरह बदल गया है। (Kerala HC)

Tags: Abortion rulesDivorce casesKerala High Courtmedical termination of pregnancy
Advertisement Banner Advertisement Banner Advertisement Banner
नवटाइम्स न्यूज़

नवटाइम्स न्यूज़

Recommended

शिकागो

अमेरिका के शिकागो में वीकेंड पर कई जगह फायरिंग, 8 लोगों की मौत; 16 घायल

4 years ago
प्रेमिका

प्रेमी के तिलक समारोह में पहुंची गर्भवती प्रेमिका, रिश्तेदारों के सामने खोली पोल

4 years ago
Facebook Twitter Instagram Pinterest Youtube Tumblr LinkedIn

Nav Times News

"भारत की पहचान"
Phone : +91 7837667000
Email: navtimesnewslive@gmail.com
Location : India

Follow us

Recent News

Hospital

कोलकाता के आरजी स्टोन्स यूरोलॉजी एंड लैप्रोस्कोपी Hospital, में हॉर्सशू किडनी में जटिल पीयूजे रुकावट का सफलतापूर्वक किया गया इलाज़

March 24, 2026
बेटे

बेटे की गुमशुदगी से अस्पताल में भर्ती पिता की हालत गंभीर, 8 मार्च से लापता है UPSC की तैयारी कर रहा छात्र

March 24, 2026

Click on poster to watch

Bhaiya ji Smile Movie
Bhaiya ji Smile Movie

© 2021-2026 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)

No Result
View All Result
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो
  • चमकते सितारे
  • Blogs

© 2021-2026 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)