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Home राज्य हरियाणा

जिला में इस वर्ष 31 मेडिकल स्टोर (Medical Stores) सील गए किए

प्रतिबंधित दवा बेचने वालों के स्थाई तौर पर लाइसेंस होंगे रद्द : उपायुक्त पार्थ गुप्ता

by नवटाइम्स न्यूज़
October 31, 2023
in हरियाणा
Medical Stores

सिरसा, 31 अक्टूबर।(सतीश बंसल इंसां )उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि जिला में नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर नशीले पदार्थ (Medical Stores) बेचने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त पार्थ गुप्ता मंगलवार को स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में नशा मुक्ति को लेकर जिला समन्वय बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सिरसा विक्रांत भूषण, पुलिस अधीक्षक डबवाली सुमेर सिंह भी उपस्थित रहे।उपायुक्त ने कहा कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों की टीमें बनाकर छापेमारी की जाएगी और नशे का कारोबार करने वालों को पकड़कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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उन्होंने कहा कि जिला में इस वर्ष 31 मेडिकल स्टोर (Medical Stores) सील किए गए हैं, जिनमें से 5 मेडिकल स्टोर का लाइसेंस स्थाई तौर पर रद्द कर दिया गया है और 14 मेडिकल स्टोरों को प्रतिबंधित दवा बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद भी अगर कोई मेडिकल स्टोर प्रतिबंधित दवा बेचता पकड़ा जाता है तो इनका लाइसेंस स्थाई तौर पर रद्द कर दिया जाएगा और लाइसेंस रद्द करने के बाद उस व्यक्ति व उनके परिजन को दौबारा लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। जिला बाल संरक्षण कार्यालय द्वारा कालांवाली में संचालित नशा मुक्ति केंद्र से हर माह बहुत से युवाओं का सफल ईलाज किया जा रहा है, जिला सिरसा से अबतक 200 से भी अधिक युवा अपना ईलाज करवा कर नशा छोड़ चुके हैं।

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उपायुक्त ने कहा कि जिला के सभी कॉलेज व स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाएगा। यह जागरूकता कार्यक्रम जिला के डबवाली उपमंडल से शुरु किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में नशे की लत छोड़कर ठीक हो चुके लोगों को शामिल किया जाएगा, जो युवाओं को नशा न करने के प्रति जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि नशा युवा पीढ़ी के लिए खतरनाक है, समाज के अग्रणीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों को नशे (Medical Stores) की बुराई को मिटाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

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नशा उन्मूलन के लिए आयोजित इस बैठक में उपायुक्त ने कहा कि पुलिस विभाग लगातार नशे के कारोबार करने वालों की धरपकड़ जारी रखे। छोटे-छोटे बच्चे भी आज नशे की लत के शिकार हो रहे हैं। जो कि समाज और परिवार दोनों के लिए घातक हैं। उपायुक्त ने कहा कि जो बच्चे नशा करते हैं, उनका स्वास्थ्य विभाग से उपचार करवाया जाए। कोई आदमी नशीले पदार्थ बेचने का काम करता है तो उसकी सूचना पुलिस विभाग या नारकोटिक्स विभाग के मोबाइल नंबर 9050890508 पर इसकी जानकारी देें, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा।

पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने कहा कि नशे (Medical Stores) को खत्म करने के लिए पुलिस पूरी तरह से चौकस है। अभी फिलहाल जिन रास्तों से नशे की सप्लाई हो रही है, उनको चिन्हित कर लिया गया है और उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हाल ही में जिला के चार तस्करों को चिन्हित करके स्क्रीनिंग कमेटी के प्रस्ताव अनुसार एक वर्ष की सजा की गई है। इस नियम के तहत पुलिस विभाग द्वारा नशीले पदार्थ बेचने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके नाम स्क्रीनिंग कमेटी को भेजे जाते हैं और कमेटी के आदेशानुसार उन्हें एक वर्ष की सजा का प्रावधान होता है। ग्राम पंचायतों को इस सामाजिक बुराई से निपटने के लिए मौजिज व्यक्तियों को साथ लेकर समाज में जागरूकता लानी चाहिए।बैठक में सीडीएलयू के कुलपति अजमेर सिंह मलिक, डीएमसी सुरेंद्र कुमार, एसीयूटी शाश्वत सांगवान, सिविल सर्जन डा. महेंद्र भादू, जिला न्यायवादी राजीव सरदाना, डीसीपीओ डा. दर्शना सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी आत्म प्रकाश सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

Tags: Medical Storesmedical stores sealed
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