कानपुर हिंसा: तीन जून को कानपुर में हुए बवाल के आरोपियों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। हालांकि अभी पुलिस रिमांड नहीं मिली है। पुलिस ने चारों आरोपियों हयात जाफर हाशमी, जावेद अहमद खान, मोहम्मद राहिल और मोहम्मद सुफियान की रिमांड लेने के लिए कोर्ट से अपील करेगी। ये सभी आरोपी मौलाना अली जौहर फैन्स एसोसिएशन से जुड़े हैं। रविवार को कोर्ट बंद होने के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोर्ट कानपुर हिंसा के सभी आरोपियों की रिमांड लेने के लिए कोर्ट से अपील करेगी।
वहीं दूसरी ओर कानपुर के परेड इलाके में शुक्रवार को हुए दंगे और हिंसा के संबंध में विस्तृत जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। कानपुर के पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने रविवार को बताया कि आरोपियों के नेटवर्क को नष्ट करने और उनके मोबाइल की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है, इसके अलावा एक और टीम का गठन किया गया है। इन टीमों का गठन इस मामले में जांच की प्रगति तय करेगा।
क्या है पूरा मामला
कानपुर के बेकनगंज में नई सड़क पर शुक्रवार को नमाज के बाद बाजार बंद कराने को लेकर जमकर बवाल हुआ। इस हिंसा के मामले में अबतक तीन प्राथमिकी दर्ज की गई है। एफआईआर में 40 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। जबकि 1000 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया। पुलिस ने नई सड़क में अघोषित कर्फ्यू लगाते हुए 35 उपद्रवियों को धर दबोचा। इस बीच इलाके में सामान्य हालात की बहाली के लिये पीएसी की 12 कंपनियां तैनात की गयी हैं। पुलिस को हिंसा से जुड़े घटनाक्रम के अब तक 40 सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। इनके आधार पर चन्हिति आरोपियों के घरों में लगातार दबिश दी जा रही। साथ ही चन्हिति संदग्धिों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दंगाईयों की संपत्ति पर बुल्डोजर चलाकर जब्त करने की कार्रवाई भी की जायेगी।