नयी दिल्ली, 19 जनवरी: उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को अमेरिकी तकनीकी दिग्गज गूगल की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जो राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के आदेश के खिलाफ दायर की गई है। अपने आदेश में एनसीएलएटी ने प्रतिस्पर्धा नियामक द्वारा गूगल पर लगाए गए 1,337 करोड़ रुपए के जुर्माने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा लगाए गए जुर्माने की राशि का 10 प्रतिशत जमा करने के लिए अमेरिकी कंपनी को सात दिन का समय दिया।
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शीर्ष अदालत ने NCLAT से इस साल 31 मार्च तक प्रतिस्पर्धा नियामक के आदेश के खिलाफ गूगल की अपील पर फैसला करने को कहा। अमेरिकी कंपनी को गुरुवार से तीन कार्य दिवसों के भीतर एनसीएलएटी से संपर्क करने के लिए कहा गया था, ताकि सीसीआई के फैसले के खिलाफ उसकी अपील पर फैसला सुनाया जा सके। एनसीएलएटी ने 4 जनवरी को प्रतिस्पर्धा नियामक के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था और गूगल को जुर्माना राशि का 10 प्रतिशत जमा करने को कहा था। NCLAT ने माना कि Google ने देश में अपने Android स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रभुत्व का दुरुपयोग करने के लिए CCI द्वारा लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने को चुनौती दी।
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