सिरसा, (सतीश बंसल) उपायुक्त पार्थ गुप्ता के दिशा निर्देशानुसार महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी (Women Protection and Child Marriage Prohibition Officer) रेखा अग्रवाल व पुलिस विभाग की टीम ने शुक्रवार को जिला के गांव हिमायुखेड़ा में नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई और परिजनों को लड़की के बालिग होने पर ही शादी करने के बारे में समझाया। जिला संरक्षण एंव बाल विवाह निषेध अधिकारी रेखा अग्रवाल ने बताया कि सूचना मिली थी कि गांव हिमायुखेड़ा में नाबालिग लड़की की शादी रखी गई है।
Women Protection and Child Marriage Prohibition Officer Stopped Marriage Of Minor Girl:- सूचना के आधार पर पुलिस टीम जिसमें महिला कांस्टेबल प्रीति व कृष्ण SI को शामिल कर गांव में मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि दो लड़कियों की शादी रखी गई थी। परिजनों से कागजात लेकर जांच की गई तो एक लड़की नाबालिग पाई गई। परिजनों को समझाया की बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत लड़की की विवाह आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित की गई है तथा इससे पहले विवाह करना कानूनन अपराध है। लड़की के परिजनों ने बालिग होने पर ही शादी करने पर सहमति जताई।
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