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Women Protection & Child Marriage Prohibition:- महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी ने नाबालिग लड़की की रुकवाई शादी|

जिला संरक्षण एंव बाल विवाह निषेध अधिकारी रेखा अग्रवाल ने बताया कि सूचना मिली थी कि गांव हिमायुखेड़ा में नाबालिग लड़की की शादी रखी गई है।

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
March 12, 2023
in हरियाणा
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Officer

सिरसा, (सतीश बंसल) उपायुक्त पार्थ गुप्ता के दिशा निर्देशानुसार महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी (Women Protection and Child Marriage Prohibition Officer) रेखा अग्रवाल व पुलिस विभाग की टीम ने शुक्रवार को जिला के गांव हिमायुखेड़ा में नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई और परिजनों को लड़की के बालिग होने पर ही शादी करने के बारे में समझाया। जिला संरक्षण एंव बाल विवाह निषेध अधिकारी रेखा अग्रवाल ने बताया कि सूचना मिली थी कि गांव हिमायुखेड़ा में नाबालिग लड़की की शादी रखी गई है।

ये भी पड़े – DCW अध्यक्ष स्वाति मालीवाल द्वारा पिता पर यौन शोषण का आरोप लगाने के बाद उनके पूर्व पति ने गुप्त संदेश ट्वीट किया|

Women Protection and Child Marriage Prohibition Officer Stopped Marriage Of Minor Girl:- सूचना के आधार पर पुलिस टीम जिसमें महिला कांस्टेबल प्रीति व कृष्ण SI को शामिल कर गांव में मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि दो लड़कियों की शादी रखी गई थी। परिजनों से कागजात लेकर जांच की गई तो एक लड़की नाबालिग पाई गई। परिजनों को समझाया की बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत लड़की की  विवाह आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित की गई है तथा इससे पहले विवाह करना कानूनन अपराध है। लड़की के परिजनों ने बालिग होने पर ही शादी  करने पर सहमति जताई।

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Tags: child marriageChild Marriage ProhibitionHaryanaHaryana News By NavTimes न्यूज़marriagemarriage of minor girlminor girlProhibitionSirsaWomen Protection
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