उत्तरप्रदेश के गोरखपुर में महिला से हैवानियत करने के बाद मोबाइल से वीडियो बनाकर (Viral) इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने वाले दो आरोपितों से पुलिस ने रातभर पूछताछ की। उनके कब्जे से दो मोबाइल फोन, लूट गए 980 रुपये बरामद हुए। इसके बाद दोनों को न्यायालय में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया। मुख्य आरोपित को बड़हलगंज थाना पुलिस ने शुक्रवार को जेल भेजा था।
यह है मामला
उरुवा के मठभताड़ी गांव के रहने वाले बब्बी पाल ने पूछताछ में बताया कि 24 अप्रैल की दोपहर में भीम व मनीष यादव के साथ घटनास्थल पर मौजूद थे। महिला व उसके दोस्त को पकड़ने के बाद तीनों ने मिलकर पहले उन्हें पीटा फिर हैवानियत की, जिसका वीडियो अपने मोबाइल फोन से बनाया था। यह वीडियो उसने भीम के पास भेजा था जिसने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।
वहीं पुलिस की जांच में पता चला कि बब्बी ने सबसे पहले यह वीडिया परिचित युवती को भेजा था जिसने कई लोगों को भेज दिया जिसके बाद यह कुछ ही देर में पूरे कस्बे में प्रसारित हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद बब्बी पाल ने अपना मोबाइल फोन फारमेट कर दिया ताकि कोई साक्ष्य न मिले। विवेचना कर रहे बड़हलगंज थानेदार ने बब्बी व उसके साथियों का मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया है जिसे फोरेंसिक जांच के लिए लखनऊ भेजा जाएगा।
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फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद स्थिति होगी साफ
सामूहिक दुष्कर्म के आरोपितों ने पूछताछ में सही बताया है या झूठ यह फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तीनों के मोबाइल फोन को कब्जे में लेकर पुलिस ने छानबीन की तो पता नहीं चला। (Viral) इन लोगों ने मोबाइल फोन से वीडियो डिलीट कर दिया था।
मनीष पर पहले से दर्ज है मुकदमा
मनीष यादव के विरुद्ध गोला थाने में बलवा, मारपीट धमकी व दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज है। दो वर्ष पहले दर्ज हुए इस मुकदमे में पुलिस ने उसके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया है। दो अन्य आरोपितों का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है।
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यह है मामला
खजनी क्षेत्र की रहने वाली महिला का मायका गोला इलाके में है। 24 अप्रैल को वह बच्चों का सामान खरीदने के लिए उरुवा बाजार आयी थी। दोपहर में अपने दोस्त के साथ बाइक से लौट रही थी। (Viral) भताड़ी गांव के पास बगीचे में रुककर दोनों बात करने लगे। जहां तीनों युवकों ने पकड़कर हैवानियत की और 3600 रुपये व मोबाइल फोन लूट लिए। वारदात के बाद आरोपित फरार हो गए। शुक्रवार को पुलिस ने मुख्य आरोपित मठभताड़ी के रहने वाले भीम यादव को जेल भेजा था।
अश्लील वीडियो प्रसारित करने पर तीन से पांच साल कैद की सजा
सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक सिंह बताते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की 2000 की धारा 67 में इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में अश्लील वस्तु का प्रकाशन या प्रेषण के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। जिसके अनुसार यदि अपराध पहली बार किया जाता है तो तीन साल के कठोर कारावास तथा 5 लाख रुपए जुर्माना एवं अपराध की पुनरावृत्ति होने पर 5 साल तक कारावास एवम 10 लाख रूपए जुर्माना का प्रावधान किया गया है। सामूहिक दुष्कर्म के अपराध के लिए कठोर कारावास से जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा किन्तु आजीवन कारावास व जुर्माना से दंडनीय होगा।
क्या कहते हैं अधिकारी
एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म के तीनों आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मोबाइल फोन से वीडियो बनाकर किसने प्रसारित किया इसकी जांच चल रही है। (Viral) फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद स्थिति साफ होगी। वीडियो को जिन लोगों ने प्रसारित किया है उनके विरुद्ध भी आइटी एक्ट की कार्रवाई होगी। हालांकि, अब दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं|