धारा-144: दिल्ली सहित अन्य राज्यों में कोविड के मामले बढ़ने के कारण योगी सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया। सरकार ने गाजियाबाद, गौतम बुध नगर समेत अन्य शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसी के साथ ही गाजियाबाद (IPC 144 – Ghaziabad on Alert) के डीएम ने जिले में 10 जून तक धारा-144 लागू कर दी है। डीएम ने ईद उल फितर, ईस्टर एवं विभिन्न जयंती के चलते यह आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि बिना लिखित इजाजत के कोई जुलूस या आम सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी।
इससे पहले, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कोरोना प्रबंधन से जुड़ी टीम-9 की दैनिक समीक्षा बैठक में स्थिति की समीक्षा के आधार पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि एनसीआर के जनपदों (गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत) तथा लखनऊ जनपद में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाया जाना अनिवार्य किया जाए। इन जनपदों में टीकाकरण से छूटे लोगों को चिन्हित कर इन्हें टीका लगाया जाए। साथ ही जनसमाधान प्रणाली (पब्लिक एड्रस सस्टिम) का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाए और कारोना के लक्षणयुक्त लोगों की टेस्टिंग कराई जाए।
गौरतलब है कि एनसीआर में कोविड पॉजिटिव मिले मरीजों के सैम्पल की जीनोम सिक्वेंसिंग के दौरान कोविड (IPC 144 – Ghaziabad on Alert) के ओमीक्रोन वैरिएंट की ही पुष्टि हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार संभव है कि इस संक्रमण के मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हो लेकिन अस्पताल में भर्ती होने अथवा मरीज के अति गंभीर होने की स्थिति नहीं होगी। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन के लिए जागरूक किया जाए।