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Home राज्य चंडीगढ़

बाल विवाह बारे सूचना हेतु डीसीपी पंचकूला नें आमजन से की अपील ।

थाना प्रबंधको को बाल विवाह अपराध पर तुरन्त कार्रवाई करनें के दिए निर्देश ।

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
April 29, 2022
in चंडीगढ़, हरियाणा
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Appeal for information regarding child marriage

Appeal for information regarding child marriage

पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि 3 मई को अक्षय तृतीय का दिन है जो पौराणिक ग्रन्थों के अनुसार यह दिन सर्वसिद्ध मुहूर्त का दिन होता है औऱ इस दिन लोग बिना पंचाग देखे शुभ व मांगलिग कार्य जैसें विवाह, गृह-प्रवेश, वस्त्र-आभूषण, वाहन इत्यादि की खरीददारी करते है परन्तु इस दिन कुछ लोग इस शुभ दिन पर शादियों के लिए शुभ मुहूर्त मानकर बाल विवाह करवाते है जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 साल से कम उम्र की लडकी और 21 साल से कम उम्र के लडके का विवाह करना सज्ञेंय और गैर –जमानती अपराध है । (Appeal for information regarding child marriage)
इस संबध में पुलिस उपायुक्त पंचकूला श्री मोहित हांडा नें आमजन से अपील करते हुए कहा कि बाल विवाह करना दंडनीय अपराध है और कम उम्र में शादी, लडकी व लडकी के भविष्य की बर्बादी है और सामाजिक विकास बाधित हो जाता है और ऐसा खिलवाडं अपनें बच्चो के साथ ना करें इसके साथ ही पुलिस उपायुक्त नें सभी थाना प्रंबधको को सख्त निर्देश दिये गये है कि उनके क्षेत्र में होनें वाली शादियों पर कडी नजर रखी जाए और अगर बाल विभाग कही से भी बाल विवाह हेतू सूचना मिलती है तुरन्त मौका पर पहुंच सख्त कानूनी कार्रवाई करें ।

Appeal for information regarding child marriage
Appeal for information regarding child marriage

इसके साथ ही बाल विवाह निषेध अधिकारी सोनिया साबरवाल द्वारा पुलिस टीम के साथ मिलकर अलग-2 स्थान (आगँनवाडी केन्द्र व मन्दिरो में जाकर पण्डितो को जागरुक किया जा रहा है जिनको जागरुक हेतु पम्पलेंटस भी बाटें गये है इसके साथ ही सोनिया सभरवाल नें आमजन को बाल विवाह रोकने हेतु अपील करते हुए कहा कि अपनें क्षेत्र में गांव गली मौहल्ला मे नजर रखें अगर बाल विवाह हेतु सूचना बाल विवाह निषेध अधिकारी व पुलिस को दे । और बाल विवाह करके अपनें बच्चो की जिन्दगी के साथ खिलवाडा ना करें ।
इस संबध में बाल विवाह निषेध अधिकारी सोनिया सभरवाल ने बताया कि शादी के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए । और कहा कि कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है आम जनता से भी अनुरोध है कि बाल विवाह रोकने (Appeal for information regarding child marriage) में प्रशासन की मदद करें लड़की शादी की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम नहीं होते । इस कारण उनका सामाजिक विकास बाधित हो जाता है अगर कोई व्यक्ति बाल विवाह करता है तो यह गैर जमानती अपराध है । बाल विवाह अधिनियम के तहत बाल विवाह संपन्न होने पर विवाह में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ 2 साल तक की कैद एक लाख तक के जुर्माने का प्रावधान दिया गया है ।

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–यहां बाल विवाह की दे सकते हैं सूचना ।
पुलिस उपायुक्त नें आमजन से अपील करते हुए कहा कि अगर उन्हें किसी बाल विवाह की सूचना मिलती है तो पुलिस कंट्रोल नंबर 112, हेल्प लाइन नंबर 1091, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 , महिला हैल्प लाईन 181, पर सूचना दे सकते हैं । सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा ।

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Tags: Appeal for information regarding child marriagechild marriagechild marriage in IndiaPanchkula Police
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