अतिरिक्त सचिव स्वास्थ्य, चंडीगढ़ प्रशासन की अध्यक्षता में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन Advertisement और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के तहत एक स्थायी कार्य बल।
5 मई 2022 को स्वास्थ्य सचिव श्री यशपाल गर्ग द्वारा तत्काल एक बैठक बुलाने और टास्क फोर्स को पूरी तरह कार्यात्मक मोड में लाने के निर्देश जारी किए गए। संबंधित प्राधिकारियों को नियमों/विनियमों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सर्वेक्षण/चालान करना चाहिए।
पिछले सप्ताह, श्री अखिल कुमार, दानिक्स, अपर सचिव, स्वास्थ्य ने टास्क फोर्स के कामकाज की समीक्षा की और नियमों / विनियमों के सख्त कार्यान्वयन के लिए सर्वेक्षण / चालान के निर्देश दिए। तदनुसार, डॉ सुमन सिंह, डीएचएस द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता डॉ सुवीर कुमार गुप्ता नोडल अधिकारी सीओटीपी अधिनियम की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें श्री सुनील चौधरी, ड्रग इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश चंडीगढ़ पुलिस अपराध शाखा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और अधिकारी शामिल थे। आबकारी विभाग ने चंडीगढ़ के सेक्टर 22बी स्थित एक फर्म के परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, चित्रमय आरेख और आवश्यक चेतावनी के बिना आयातित सिगरेट और तंबाकू उत्पादों का भारी स्टॉक, जो सीओटीपी अधिनियम के तहत अनिवार्य आवश्यकता है, जब्त किया गया। जब्ती शामिल है।
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पुलिस विभाग द्वारा सीओटीपी अधिनियम की धारा 21 के तहत दंडनीय धारा 6 (ए) के तहत चालान जारी किया गया है और खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा एफएसएसएआई अधिनियम के तहत गुणवत्ता जांच के उद्देश्य से पान मसालों के दो नमूने एकत्र किए गए हैं। फर्म को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों (Advertisement) का स्टॉक/बिक्री न करने के निर्देश जारी किए गए हैं जो सीओटीपी अधिनियम के आवश्यक प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं।
सभी संबंधितों को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे ऐसे किसी भी उत्पाद की बिक्री/स्टॉक/आपूर्ति में शामिल न हों जो सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन Advertisement का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं। 2003। अब से, पूरे यूटी चंडीगढ़ में नियमित निरीक्षण किया जाएगा और उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।