• About Us
  • Advertisements
  • Terms
  • Contact Us
Tuesday, May 19, 2026
Nav Times News
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो Video
  • चमकते सितारे
  • Blogs
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो Video
  • चमकते सितारे
  • Blogs
No Result
View All Result
Nav Times News
No Result
View All Result
Home राज्य उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट का मोहम्मद जुबैर को झटका, FIR नहीं होगी रद्द, 3 हिंदू संतों को लेकर कही थी ये बात

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
June 14, 2022
in उत्तर प्रदेश, राज्य
0
हाई कोर्ट

लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ट्विटर पर तीन हिंदू संतो को नफरत फैलाने वाला कहने पर आल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबेर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया जुबेर के खिलाफ अपराध का बनना प्रतीत होता है और इसकी विवेचना की जरूरत है।

यह आदेश जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की अवकाशकालीन पीठ ने जुबेर की ओर से प्राथमिकी खारिज करने की मांग करते हुए दाखिल की गयी रिट याचिका को नामंजूर करते हुए पारित किया। याची की तरफ से कहा गया था कि उसके ट्वीट से किसी वर्ग की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती हैं। उसे बेवजह परेशान करने की नीयत से प्राथमिकी दर्ज की गई है।

सरकारी अधिवक्ता ने दाखिल की गई याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याची ने तीन संतों यति नरसिम्हा सरस्वती, महंत बजरंग मुनि व स्वामी आनंद स्वरूप के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। जिसके बाद उसके खिलाफ सीतापुर के थाना खैराबाद में आईपीसी की धारा 295ए व आइटी एक्ट की धारा 67 के तहत एक जून 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गयी।

याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि मामले में प्राथमिकी को पढ़ने से ही याची के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध का बनना पाया जाता है। इसलिए इस याचिको को खारिज नहीं किया जा सकता है। साथ ही याची आदतन अपराधी है जिसके खिलाफ चार केसों का आपराधिक इतिहास भी है।

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याची के अधिवक्ता मोहम्मद कुमैल हैदर ने जो दलीलें पेश की हैं उन तथ्यों की सत्यता विवेचना या विचारण में ही साबित हो सकती हैं। इसलिए दर्ज की गई प्राथमिकी को खारिज का कोई औचित्य नहीं है।

Tags: Allahabad High Court Lucknow Benchlucknow-city-common-man-issuesnewsobjectionable remarks on hindu saintsstate
Advertisement Banner Advertisement Banner Advertisement Banner
नवटाइम्स न्यूज़

नवटाइम्स न्यूज़

Digital Head @ Nav Times News

Recommended

Animal

पशु क्रूरता निवारण समिति के संबंध में उपायुक्त द्वारा बैठक, अधिक से अधिक लोग लाचार पशुओं की देखभाल के लिए आगे आएं : आशिका जैन

3 years ago
Manish Sisodia

CBI जांच में सामने आया की छापेमारी से पहले डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने नष्ट किया मोबाइल डाटा, जाने इन 6 आधारो पर CBI कर रही मामले की जांच|

3 years ago
Facebook Twitter Instagram Pinterest Youtube Tumblr LinkedIn

Nav Times News

"भारत की पहचान"
+91 (783) 766-7000
Email: navtimesnewslive@gmail.com
Location : India

Follow us

Recent News

With 18 Winners, Galgotias University Records Highest Number of Apple Swift Student Challenge Winners Among Private Universities in India

With 18 Winners, Galgotias University Records Highest Number of Apple Swift Student Challenge Winners Among Private Universities in India

May 19, 2026
TOTO India Celebrates 7 Years of its Delhi Showroom Excellence; Launches New Product Range

TOTO India Celebrates 7 Years of its Delhi Showroom Excellence; Launches New Product Range

May 19, 2026

Click on poster to watch

Bhaiya ji Smile Movie
Bhaiya ji Smile Movie

© 2021-2026 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)

No Result
View All Result
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो Video
  • चमकते सितारे
  • Blogs

© 2021-2026 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)