नई दिल्ली। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan Gets Bail) को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने रामपुर में कोतवाली पुलिस थाना से जुड़े एक मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने आजम खान को दो सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की छूट दी है। कोर्ट ने कहा कि सक्षम अदालत द्वारा नियमित जमानत का फैसला होने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी।
मंगलवार को सुरक्षित रखा था फैसला
इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आजम खान की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उनका पक्ष रखा था। गुरुवार को कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत मिलने के बाद माना जा रहा है कि आजम खान जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे।
बता दें कि आजम खान के खिलाफ 80 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अलग-अलग मामलों को लेकर वह पिछले कई महीनों से सीतापुर जेल में बंद हैं। आजम खान की अंतरिम जमानत को लेकर मंगलवार को भी अदालत में सुनवाई हुई थी। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सांसद पद से इस्तीफा दे चुके हैं आजम खान
आजम खां ने सीतापुर जेल में रहते हुए ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में रामपुर शहर सीट से सपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था। विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद आजम ने लोकसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया था।