• About Us
  • Advertisements
  • Terms
  • Contact Us
Sunday, July 26, 2026
Nav Times News
Best Acting School in Chandigarh
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो Video
  • चमकते सितारे
  • Blogs
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो Video
  • चमकते सितारे
  • Blogs
No Result
View All Result
Nav Times News
No Result
View All Result
Home राष्ट्रिय

इंद्राणी मुखर्जी को दो लाख रुपये के मुचलके पर जमानत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई कोर्ट ने तय कीं शर्तें

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
May 20, 2022
in राष्ट्रिय
1
इंद्राणी मुखर्जी

मुंबई। शीना बोरा हत्या मामले की मुख्य आरोपित पूर्व मीडिया एग्जिक्यूटिव इंद्राणी मुखर्जी आज को जेल से बाहर आ सकती है। मुंबई में सीबीआइ की विशेष अदालत ने दो लाख रुपये का बांड भरने के बाद इंद्राणी को रिहा करने की अनुमति दे दी। अपनी 24 वर्षीया बेटी शीना बोरा की अप्रैल 2012 में हुई हत्या के मामले में 2015 में गिरफ्तार होने के साढ़े छह साल से ज्यादा समय बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 50 वर्षीया इंद्राणी की जमानत मंजूर करते हुए मुंबई स्थित निचली अदालत को जमानत की शर्तें तय करने का निर्देश दिया था।

सीबीआइ मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश वीसी बार्डे ने गुरुवार को मुखर्जी से दो सप्ताह के भीतर दो लाख रुपये के लिए जमानत (गारंटर) भरने के लिए कहा। इंद्राणी मुखर्जी की वकील साना रईस शेख ने कहा कि सीबीआइ की विशेष अदालत ने शाम चार बजे के आसपास आदेश दिया और एक घंटे के भीतर जमानत से संबंधित कागजी काम को पूरा कर लिया गया। शेख ने कहा, ‘जेल (मुंबई में महिलाओं के लिए भायखला जेल) से वह कल (शुक्रवार को) बाहर आ सकती हैं।’

जमानत की शर्तें

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि इंद्राणी मुखर्जी विशेष अदालत को अपना पासपोर्ट अनिवार्य रूप से सौंपेगी और कोर्ट की इजाजत के बगैर देश से बाहर नहीं जाएंगी। अगर इन शर्तों का पालन नहीं होता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अदालत ने इंद्राणी को मामले के किसी गवाह से संपर्क और सुबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का निर्देश दिया है। सुनवाई में वह भाग लेंगी और स्थगन की मांग नहीं करेंगी। न्यायाधीश बार्डे ने यह भी कहा, ‘उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने पर अभियोजन पक्ष के पास जमानत रद करने के लिए अर्जी दाखिल कराने की स्वतंत्रता होगी।’

जानिए- क्या है पूरा मामला

इंद्राणी मुखर्जी पर अपने तत्कालीन ड्राइवर श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना के साथ मिलकर अपनी 24 वर्षीया बेटी की हत्या करने का आरोप है। जमानत मंजूर करते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि इंद्राणी लंबे समय से जेल में बंद है और सुनवाई जल्द पूरी नहीं हो सकती है।

Tags: Indrani MukerjeaIndrani Mukerjea Releasenationalnational newsnewspeter mukerjeaSheena Bora murder caseइंद्राणी मुखर्जीशीना बोरा हत्या
Advertisement Banner Advertisement Banner Advertisement Banner
नवटाइम्स न्यूज़

नवटाइम्स न्यूज़

Digital Head @ Nav Times News

Recommended

Viksit Bharat

Viksit Bharat by 2047: PM Modi has Ignited the Confidence of 140 Crore Indians, says Amit Shah Hon'ble Union Home Minister

7 months ago
Association

खंड बरवाला की सरपंच एसोसिएशन ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता से की भेंट|

4 years ago
Facebook Twitter Instagram Pinterest Youtube Tumblr LinkedIn

Nav Times News

"भारत की पहचान"
+91 (783) 766-7000
Email: navtimesnewslive@gmail.com
Location : India

Follow us

Recent News

Aster DM Quality Care

Dr. Azad Moopen Meets Shri D.K. Shivakumar; Reaffirms Aster DM Quality Care Commitment to Karnataka with Rs 1,315 Crore Investment

July 25, 2026
Real Estate

India Next Growth Story Lies in the Rise of Retail and Commercial Real Estate

July 25, 2026

Click on poster to watch

Bhaiya ji Smile Movie
Bhaiya ji Smile Movie

© 2021-2026 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)

No Result
View All Result
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो Video
  • चमकते सितारे
  • Blogs

© 2021-2026 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)