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सुप्रीम कोर्ट द्वारा झारखंड के CM  हेमंत सोरेन को बड़ी राहत कोर्ट ने जनहित याचिका को सुनवाई के योग्य नहीं माना |

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
November 7, 2022
in राज्य
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Hemant Soren

झारखंड CM सोरेन और झारखंड सरकार ने हाई कोर्ट में इस मामले से संबंधित जनहित याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई योग्य मान लिया था. इसके बाद हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने सुनवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में SLP (स्पेशल लीव पिटिशन) दायर की थी, SC ने हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए सोरेन को बड़ी राहत दे दी है | सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए शेल कंपनियों में निवेश और गलत तरीके से खनन पट्टे देने में कथित अनियमितताओं के चलते सोरेन के खिलाफ दाखिल जनहित याचिकाओं को सुनवाई योग्य नहीं माना है |

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इस मामले पर (CJI) सीजेआई यूयू ललित, न्यायमूर्ति रवींद्र भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की थी. फैसला जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सुनाया. दरअसल, सीएम सोरेन और झारखंड सरकार ने हाई कोर्ट में इस मामले से संबंधित जनहित याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई योग्य मान लिया था. इसके बाद हेमंत सोरेन ने सुनवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में SLP (स्पेशल लीव पिटिशन) दायर की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होने पर लगा दी थी अंतरिम रोक:

सुप्रीम कोर्ट में 17 अगस्त को शेल कंपनियों में निवेश और अवैध खनन पट्टा आवंटन मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए हेमंत सोरेन को अंतरिम राहत दे दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और फैसला आने तक हाई कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी थी |

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ED की दलील को SC ने खारिज कर दिया था: अगस्त में हुई सुनवाई में झारखंड वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हाई कोर्ट में दाखिल पीआईएल की मेंटेनेबिल्टी पर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था कि PIL  डराने के लिए दाखिल की गई है. याचिकाकर्ता के पिता की Hemant Soren परिवार के साथ पुरानी रंजिश रही है जिसके चलते ईडी के वकील ने कहा था कि खनन मामले में उसके पास पर्याप्त सबूत हैं, जिसके आधार पर याचिका सुनवाई पर जारी रखी जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की दलील को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा कि अगर ED के पास मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत हैं, तो वो खुद इसकी जांच कर सकती है. वह पीआईएल की आड़ में जांच के लिए कोर्ट का आदेश क्यों चाहती है? इसके बाद कोर्ट ने SLP पर फैसला सुरक्षित रख लिया था | और अब जिसके चले हेमंत सोरेन को यह राहत कोर्ट द्वारा मिली है |

Tags: Chief Justice of IndiaCMHemant Sorenillegal mining leaseJharkhandJharkhand CM Hemant SorenJharkhand News By NavTimesmaintainabilityNavtimesNavtimes न्यूज़NTN newsPetitionspecial leave petitionSupreme Court
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