• Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो Video
  • चमकते सितारे
  • Blogs
Wednesday, September 2, 2026
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो Video
  • चमकते सितारे
  • Blogs
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो Video
  • चमकते सितारे
  • Blogs
No Result
View All Result
Nav Times News
No Result
View All Result
Home राज्य दिल्ली

दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगे में अदालत ने मोहम्मद अनस, मोबिन, मोहम्मद जावेद खान और 10 अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा भड़काने के आरोप तय किए|

उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले की सुनवाई कर रही दिल्ली की एक अदालत ने 13 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा और अन्य अपराधों से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं।

by नवटाइम्स न्यूज़
June 7, 2023
in दिल्ली
Anti-Hindu Riots

उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले की सुनवाई कर रही दिल्ली की एक अदालत ने 13 लोगों के (Anti-Hindu Riots) खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा और अन्य अपराधों से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। अदालत ने कहा कि हिंदू समुदाय के लोगों पर हमला करने के मकसद से आपराधिक साजिश रची गई। यह मामला फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान पुलिस स्टेशन न्यू उस्मान पुर में दर्ज एक मामले से संबंधित है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) पुलस्त्य प्रमाचला ने मोहम्मद के खिलाफ आरोप तय किए। अनस, मोबिन, मो. जावेद खान उर्फ शानू, फैसल, शहजाद खान उर्फ मोंटू, शोएब खान, इमरान खान, बादशाह खान, इरफान खान, सिराज खान, अरमान उर्फ अरबाज, अमन उर्फ सुहैल और इकबाल खान उर्फ सोनू हत्या के प्रयास, दंगा, गैरकानूनी सभा, साजिश के तहत दंगे, गैरकानूनी असेंबली और हत्या के लिए।

उन पर सरकारी अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के उल्लंघन के अपराध का भी आरोप है। न्यायाधीश ने कहा, “शिकायतकर्ता, सूरज प्रकाश, मुन्ना लाल शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, राजेश और दीपक सहित गवाहों के बयानों के साथ-साथ सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य सामग्री के आधार पर, मुझे लगता है कि इस मामले में सभी आरोपी व्यक्ति , एक सामान्य उद्देश्य के साथ एक गैरकानूनी जमावड़ा बनाया, जिसमें हिंदू समुदाय के व्यक्तियों पर हमला करने का उद्देश्य भी शामिल था | न्यायाधीश ने आगे कहा, “हिंदू समुदाय के व्यक्तियों पर इस तरह के हमले के उद्देश्य से उनके बीच मन की बैठक थी और इस प्रकार, इस सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा एक आपराधिक साजिश रची गई थी।” अदालत ने आदेश में कहा, “इस आपराधिक साजिश और इस सामान्य उद्देश्य के अनुसार, इस भीड़ ने तलवार, भाला, डंडा और रॉड जैसे हथियारों से लैस होकर शिकायतकर्ता का पीछा किया और उस पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप शरीर पर कई साधारण चोटें आईं।” शिकायतकर्ता की।

ये भी पड़े – Today’s Horoscope 7th June 2023 | आज का राशि फल दिनांक 7 जून 2023

“शिकायतकर्ता के सिर पर धारदार हथियार से वार किया गया था। भीड़ के ये (Anti-Hindu Riots) सभी सदस्य सीआरपीसी की धारा 144 के तहत की गई उद्घोषणा का उल्लंघन करते हुए उपरोक्त सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हथियारों से लैस गली में निकले थे।”एएसजे प्रमाचला ने कहा, “तदनुसार, मुझे धारा 120-बी आईपीसी के तहत धारा 147/148/302 आईपीसी के साथ पढ़े जाने वाले अपराध के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला लगता है; धारा 147/148/307 आईपीसी के तहत धारा 120-बी और 149 आईपीसी के साथ और धारा 188 आईपीसी के तहत सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ।

“मुझे आरोपी शोएब खान, इमरान खान, बादशाह खान, इरफान खान, सिराज खान, अरमान, अमन, इकबाल खान के खिलाफ धारा 174-ए आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला भी मिला। न्यायाधीश ने 3 जून को आदेश दिया कि सभी आरोपी तदनुसार मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी हैं। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि आरोपी शोएब खान, इमरान खान, बादशाह खान, इरफान खान, सिराज खान, अरमान और अमन इकबाल खान फरार थे और वे अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विधिवत प्रकाशित उद्घोषणा के बावजूद मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हुए। इस स्तर पर, मैं इन अभियुक्तों के बचाव पर गौर नहीं कर सकता।

ये भी पड़े –  क्या आप कलाकार बनाना चाहते है ? क्या आप फिल्म जगत में अपना नाम बनाना चाहते है?

आरोप है कि 25 फरवरी 2020 को रात करीब 8 बजकर 20 मिनट पर शिकायतकर्ता रमन दिल्ली के गौतम विहार गया हुआ था, तभी 15-20 लोगों के समूह ने उसके साथ मारपीट की. ये लोग लाठी, तलवार आदि से लैस थे (Anti-Hindu Riots) और “अल्लाह हू अकबर” के नारे लगा रहे थे। फरियादी के सिर, पैर, पीठ व शरीर के अन्य हिस्सों पर तलवार व अन्य सामान से वार कर जख्मी कर दिया गया। इसके बाद, उन्हें CATS एम्बुलेंस द्वारा JPC अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया और उसके बाद उन्हें LNJP अस्पताल रेफर कर दिया गया।

जांच के दौरान, जांच अधिकारी (IO) ने शिवाजी मार्ग, करतार नगर की एक दुकान में लगे कैमरे से सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किया। यह दुकान घटना स्थल के पास ही थी और सीसीटीवी फुटेज में घटना देखी गई। दंगाइयों की पहचान के आधार पर एक के बाद एक आरोपी व्यक्तियों की तलाश की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि आरोपी शोएब खान, इमरान खान, बादशाह खान, इरफान खान, सिराज खान, अरमान उर्फ अरबाज, अमन उर्फ सुहैल और इकबाल खान उर्फ सोनू फरार थे और इसलिए उन्हें शुरू में गिरफ्तार नहीं किया जा सका। उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उद्घोषणा का आदेश अदालत द्वारा जारी किया गया था।

Tags: Additional Sessions Judge (ASJ)Anti-Hindu Riotscourt Frames ChargesDelhi News By NavTimes न्यूज़
Advertisement Banner Advertisement Banner Advertisement Banner
नवटाइम्स न्यूज़

नवटाइम्स न्यूज़

Digital Head @ Nav Times News

Recommended

Special Doodle

ब्रिटैन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के लिए अमूल ने बनाया ख़ास डूडल,अनोखे अंदाज में दी बधाई लोगो ने की जमकर तारीफ |

4 years ago
gorakhpur police

सपा नेता सहित पांच बदमाशों की हिस्ट्रीशीट खुली

4 years ago
Facebook Twitter Instagram Pinterest Youtube Tumblr LinkedIn

Nav Times News

"भारत की पहचान"
+91 (783) 766-7000
Email: navtimesnewslive@gmail.com
Location : India

Follow us

Recent News

VERO MODA

VERO MODA Launches the Marilyn Monroe Capsule Collection

September 1, 2026
GoCredit

GoCredit Launches Free Loan App Checker to Verify If a Lending App Is Real, Fake or RBI Registered

September 1, 2026

Click on poster to watch

Bhaiya ji Smile Movie
Bhaiya ji Smile Movie

© 2021-2026 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)

No Result
View All Result
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो Video
  • चमकते सितारे
  • Blogs

© 2021-2026 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)