आसाराम बापू को 2013 के एक दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया है। (Asaram Bapu) गुजरात के गांधीनगर की एक अदालत ने सोमवार को उनको दुष्कर्म का दोषी करार कर दिया हैं| आज कोर्ट इस मामले में आसाराम की सजा का एलान करेगा। आपको बता दें कि आसाराम बापू पर सूरत की एक महिला ने आरोप लगाया था कि 10 साल पहले अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित अपने आश्रम में आसाराम ने उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था|
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पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ दर्ज किया था मुकदमा
विशेष लोक अभियोजक आरसी कोडेकर के मुताबिक, पीड़िता ने सूरत पुलिस में मामला दर्ज कराया था, जिसे 2013 में अहमदाबाद पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया था। (Asaram Bapu) चांदखेड़ा थाना पुलिस ने आसाराम बापू और उनके बेटे नारायण साईं सहित 8 लोगों के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
जोधपुर जेल में बंद है आसाराम बापू
आपको बता दें कि वर्तमान में आसाराम बापू जोधपुर जेल में है। वहीं, सूरत की अदालत में नारायण साईं के खिलाफ एक अलग मुकदमा चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पता लगा हैं कि दो बहनों ने आसाराम और उनके बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, (Asaram Bapu) जिसमें आरोप लगाया गया था कि 1997 से 2006 के बीच आसाराम और उनके बेटे द्वारा संचालित मोटेरा आश्रम में उनके साथ दुष्कर्म किया गया था। छोटी बहन ने नारायण साईं और बड़ी ने आसाराम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
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इन धाराओं के तहत आज गांधीनगर कोर्ट ने सुनाई आसाराम को सजा
आपको बताते चलें कि कोर्ट ने आसाराम बापू को धारा 376, 377, 354 342, 357 और 506 (2) के तहत दोषी करार किया था। कोर्ट ने धारा 376 (दुष्कर्म), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) में उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा धारा 354 (आध्यात्मिक गुरु या शिक्षक के द्वारा दुष्कर्म का अपराध) में एक साल की सजा, धारा 342 (गलत तरीके से कैद रखना) 6 माह की सजा व 357 (अवैध तरीके से कैद करने के लिए बल प्रयोग और हमला करना) एक साल और 506 (2) धमकी में एक साल की सजा सुनाई है। इन सभी धाराओं समेत कोर्ट ने आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई हैं|