पंचकूला, 15 दिसंबर- जिला नगर योजनाकार, पंचकूला द्वारा (Demolished Houses) पैरीफेरी नियंत्रित क्षेत्र व अर्बन एरिया एक्ट की राजस्व सम्पदा में बड़ी कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में गांव कांगुवाल में 1 एकड़ व बांसघाटी में 6 एकड़ में विकसित की गई अनाधिकृत कॉलोनी में निर्माणाधीन मकानों व डीपीसी को जेसीबी द्वारा ध्वस्त किया गया। इस कार्यवाही में जिला नगर योजनाकार, पंचकूला, गुंजन वर्मा, सहायक नगर योजनाकार पंकज बेनीवाल व निशा शर्मा, ईओ, नगर परिषद कालका, बतौर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त जिला नगर योजनाकार (ई0) के कनिष्ठ अभियंता दीपक जेई व क्षेत्रान्वेषक कपिल व किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद था।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला नगर योजनाकार गुंजन वर्मा ने बताया कि इन अवैध निर्माणों पर कार्यवाही करने से पहले 1 अक्टूबर 2020 को कारण बताओ नोटिस (Demolished Houses) व 28 अक्टूबर 2020 को रेस्टोरेषन ऑर्डर भी दिया गया था, लेकिन इन निर्माणों को नहीं हटाया गया, जिस कारण विभाग को यह कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से अनुमति लिए बिना यदि कोई भी अवैध निर्माण या कॉलोनी विकसित की जाती है|
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तो विभाग उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के साथ-साथ अर्बन एरिया एक्ट-1975, पैरिफेरी नियंत्रित क्षेत्र-1952 तथा नियंत्रित क्षेत्र-1963 के तहत विभाग सख्त कानूनी (Demolished Houses)कार्यवाही करता है तथा इनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज भी करवाई जाती है, जिसमें तीन साल कारावास तथा जुर्माने का भी प्रावधान है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि विभाग से सी.एल.यू/लाईसेंस की अनुमति लिए बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण न करें।