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Home राज्य हरियाणा

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा जिला के अनुसूचित जाति के किसानों को अनुदान पर मिलेंगे ट्रैक्टर|

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान स्पेशल एससी स्कीम एसबी-89 के तहत जिला पंचकूला के अनुसूचित जाति श्रेणी के किसानों को सब्सिडी पर 30 ट्रैक्टर प्रदान किये जाएंगे।

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
December 28, 2022
in हरियाणा
0
Farmers Welfare

पंचकूला, 28 दिसंबर- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा (Farmers Welfare) वर्ष 2022-23 के दौरान स्पेशल एससी स्कीम एसबी-89 के तहत जिला पंचकूला के अनुसूचित जाति श्रेणी के किसानों को सब्सिडी पर 30 ट्रैक्टर प्रदान किये जाएंगे। किसान 10 जनवरी 2023 तक सरल पोर्टल saralharyana.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इस संबंध में जानकारी देते हुये उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत एस0सी0 श्रेणी के किसान पीपीपी, बैंक विवरण, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एस0सी0 श्रेणी प्रमाण पत्र, पैन नंबर और आधार कार्ड नंबर अपलोड करके आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि प्राप्त आवेदन आवंटित लक्ष्य से अधिक है तो लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।

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सहायक कृषि अभियन्ता ओम प्रकाश महिवाल ने बताया कि आवेदक किसानों की उपस्थिति में जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा उपायुक्त की अध्यक्षता में किसानों का(Farmers Welfare) चयन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। चयन के बाद पात्र किसान 15 दिनों के भीतर ट्रैक्टर खरीद कर सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय में बिल जमा करेंगे अन्यथा वरिष्ठता के अनुसार प्रतीक्षा सूची के किसानों को मौका दिया जाएगा।

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किसान किसी भी अधिकृत निर्माताओं की सूची से (35 एचपी से ऊपर) के ट्रैक्टर खरीदने के लिए स्वतंत्र है। ट्रैक्टरों का भौतिक सत्यापन जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा किया जायेगा। इसके बाद डी०एल०ई०सी की स्वीकृति पश्चात किसानों के खाते में सब्सिडी का वितरण किया जाएगा। (Farmers Welfare) इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले किसान अगले 5 वर्षों में ट्रैक्टर नहीं बेच सकते हैं, जिसके लिए किमान से शपथ पत्र लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई किसान खरीद से 5 वर्ष पूरे होने से पहले ट्रैक्टर बेचता है तो वे लागू ब्याज के साथ सब्सिडी राशि जमा/वापस करने के लिए उत्तरदायी होंगे। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक किसान सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

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