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Home राज्य उत्तर प्रदेश

दहेज़ के चलते पति ने फ़ोन पर दिया पत्नी को तीन तलाक, AMU प्रोफेसर समेत 9 अन्य आरोपियों को किया नामित|

सोमवार, 27 मार्च को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ एक फोन कॉल पर तीन तलाक देने के आरोप में पुलिस में मामला दर्ज करवाया हैं।

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
March 30, 2023
in उत्तर प्रदेश
0
Triple Talaq

सोमवार, 27 मार्च को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में (Triple Talaq) एक महिला ने अपने पति के खिलाफ एक फोन कॉल पर तीन तलाक देने के आरोप में पुलिस में मामला दर्ज करवाया हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसके पति ने दहेज में स्कॉर्पियो कार और 20 लाख रुपये की मांग की थी. बाद में महिला को पति के घर से निकाल दिया गया और उसने उसे अपने घर में रखने के एवज में 10 लाख रुपये की मांग की। जब महिला के परिवार ने इस मांग को ठुकरा दिया तो उस व्यक्ति ने उसकी पत्नी को फोन कर फोन पर तीन तलाक दे दिया|

शिकायत में पति के अलावा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर सहित 9 अन्य लोगों को भी नामजद किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, घटना क्वार्सी थाना परिसर में हुई. पीड़िता की शादी 27 जनवरी 2013 को खालिद हनीफ से कानपुर के किदवई नगर मोहल्ले जूही लाल कॉलोनी में हुई थी। एएमयू के कंप्यूटर साइंस विभाग के प्रोफेसर और हनीफ के बहनोई सैफुल इस्लाम इस शादी के गवाह बने।

शिकायत में दावा किया गया है कि शादी एक गेस्ट हाउस में हुई थी और शिकायतकर्ता के पिता ने उसे महंगे गहने और अन्य कीमती सामान देकर विदा किया। (Triple Talaq) महिला का दावा है कि शादी में लगभग 35 लाख रुपये खर्च करने के बावजूद, उसके ससुराल वालों ने 20 लाख रुपये नकद और एक महिंद्रा स्कॉर्पियो एसयूवी सहित अधिक दहेज की मांग की। जब उसके परिवार ने उन्हें और दहेज देने से मना किया तो वे उसे प्रताड़ित करते थे।

आरोप है कि इन सब में एएमयू के प्रोफेसर सैफुल भी शामिल थे। इसके अलावा, शिकायत में कहा गया है कि पीड़िता का जीजा तारिक और पति हनीफ शराबी हैं। उसने अपने पति और उसके भाई पर जुए और सट्टेबाजी का भी आरोप लगाया। शिकायत में आगे कहा गया है कि लड़की के घरवालों को भी शादी से पहले हनीफ के बारे में गुमराह किया गया था। हनीफ के घर वालों ने महिला के परिवार वालों से कहा था कि वह एक बड़ी कंपनी में काम करता है और शादी के बाद वे दिल्ली में रहेंगे, जो झूठ निकला।

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पीड़िता के पति हनीफ ने दिसंबर 2014 में दिल्ली के शाहीन बाग में एक घर खरीदा था। हनीफ ने इसके लिए अपने ससुर यानी पीड़िता के पिता से 10 लाख रुपये उधार भी लिए थे। (Triple Talaq) महिला ने दावा किया कि हनीफ ने उसके पिता का यह कर्ज भी कभी नहीं चुकाया। वे फ्लैट में नहीं गए और इसे किराए पर दे दिया गया।

साथ ही पीड़िता ने अपने जीजा तारिक को वुमनाइजर बताया। तारिक ने अपनी पहली पत्नी रश्मी उर्फ फातिमा को तीन तलाक दिया था। बाद में तारिक ने रीना उर्फ आमना नाम की दूसरी महिला से शादी कर ली। पीड़िता का आरोप है कि उसका देवर तारिक भी उस पर बुरी नजर रखता था। तारिक पर महिला पर झाँकने का आरोप है क्योंकि वह नहाती थी और टॉयलेट का इस्तेमाल करती थी।

पीड़िता का आरोप है कि 1 सितंबर 2022 को रात 10 बजे तारिक पीड़िता के कमरे में गया और उसके सामने यह कहते हुए प्रपोज किया कि वह उसके लिए अपनी दूसरी पत्नी को तलाक दे देगा। (Triple Talaq) जब पीड़िता, जो एक 7 साल के बेटे की मां भी है, ने इनकार कर दिया तो तारिक ने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसे बिस्तर पर फेंक दिया।

हालांकि, जब उसने अपने पति और उसके परिवार को इस बारे में बताया, तो उन्होंने इसे खारिज करते हुए कहा कि तारिक ने शराब के नशे में गलती से ऐसा किया है। शिकायत के मुताबिक जब भी महिला ने तारिक की शिकायत की तो उसे पीटा गया और इस टॉर्चर में उसका पति हनीफ शामिल था. महिला ने आखिरकार अपने माता-पिता को मामले के बारे में बताया। इसके बाद पंचायत बुलाई गई, जहां दोनों परिवार मौजूद थे।

इस पंचायत में शिकायतकर्ता के ससुराल वालों ने आश्वासन दिया कि उसे जल्द ही दिल्ली ले जाया जाएगा। लेकिन 12 सितंबर 2022 को ससुराल वालों ने उसे वापस मायके भेज दिया। (Triple Talaq) साथ ही उसके सारे जेवरात भी रख लिए। इसके बाद पीड़िता के ससुराल वालों ने उसका पता-ठिकाना पूछना तक बंद कर दिया।

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12 फरवरी, 2023 को पीड़िता के माता-पिता और उसके ससुराल वालों के बीच प्रोफेसर सैफुल इस्लाम के घर पर कई अनुरोधों के बाद एक और पंचायत आयोजित की गई। इस पंचायत में पीड़िता के पति ने उसे अपने साथ रखने से साफ इनकार कर दिया। हनीफ ने पीड़िता के पिता से उसे अपने पास रखने के लिए 10 लाख रुपये की मांग की। लड़की के पिता द्वारा उनकी मांग मानने से इंकार करने पर उन्हें अपमानित किया गया और बैठक से बाहर कर दिया गया।

पीड़िता का दावा है कि 18 फरवरी 2023 को उसके पति हनीफ ने मोबाइल फोन पर नेट कॉलिंग के जरिए उसे तीन तलाक दे दिया। दो दिन बाद 20 फरवरी को हनीफ ने अपने वकील के जरिए तलाक का नोटिस भी भेजा। उन्होंने व्हाट्सएप पर भी नोटिस भेजा। (Triple Talaq) पुलिस ने इस मामले में एएमयू के प्रोफेसर सैफुल इस्लाम, उनकी पत्नी फारिन, पति हनीफ, बहनोई तारिक, निशा, आमना, नूरी, सादिया, अमन और आदिल को आरोपी बनाया है|

ऑपइंडिया को मिली शिकायत की कॉपी में कहा गया है कि पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए, 323, 354 और 506 के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत कार्रवाई की है। तीन तलाक अधिनियम की धारा 3/4।

तीन तलाक कानून

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2017 में प्रतिगामी प्रथा को असंवैधानिक घोषित करने के बाद केंद्र सरकार ने 2019 में तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाया है। (Triple Talaq) कानून तीन तलाक की प्रथा को अपराध मानता है और 3 साल तक की सजा का प्रावधान करता है। महिला कानून के तहत अपने आश्रित बच्चों के भरण-पोषण की हकदार है।

Tags: AligarhAligarh Muslim UniversityDowryScorpio SUVTriple TalaqUP CrimeUttarPradeshUttarpradesh News By NavTimes न्यूज़
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