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Home टेक्नोलॉजी

ED द्वारा अवैध धन प्रेषण में फेमा उल्लंघन पर Xiaomi और तीन बैंकों को कारण बताओ नोटिस किया जारी|

प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अवैध रूप से किए गए धन प्रेषण के संबंध में दायर एक शिकायत के आधार पर निर्णायक प्राधिकरण ने Xiaomi टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसके अधिकारियों और तीन बैंकों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की धारा 16 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
June 10, 2023
in टेक्नोलॉजी
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FEMA violations

प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अवैध रूप से किए गए धन प्रेषण के संबंध में (FEMA violations) दायर एक शिकायत के आधार पर निर्णायक प्राधिकरण ने Xiaomi टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसके अधिकारियों और तीन बैंकों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की धारा 16 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि कंपनी ने 5551.27 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

कारण बताओ नोटिस कंपनी के पूर्व प्रबंध निदेशक मनु कुमार जैन और कंपनी के वर्तमान निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी समीर बी राव के साथ जारी किए गए थे। न्यायनिर्णयन प्राधिकरण ने फेमा की धारा 10(4) और 10(5) के उल्लंघन के लिए तीन बैंकों – सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक और ड्यूश बैंक एजी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया और आरबीआई द्वारा विदेशी जावक प्रेषण की अनुमति देकर जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन किया। बयान में कहा गया है कि बैंकों के माध्यम से रॉयल्टी का उचित परिश्रम किए बिना और कंपनी से कोई अंतर्निहित तकनीकी सहयोग समझौता प्राप्त किए बिना|

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इससे पहले, ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के तहत कंपनी द्वारा विदेशों में रॉयल्टी की आड़ में इस राशि के अनधिकृत प्रेषण के लिए मेसर्स श्याओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में पड़े 5551.27 करोड़ रुपये जब्त किए थे। बयान जोड़ा गया। (FEMA violations) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की धारा 37ए के तहत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी ने उक्त जब्ती आदेश की पुष्टि की है।

प्राधिकरण ने जब्ती की पुष्टि करते हुए कहा कि ईडी का यह मानना सही है कि 5551.27 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा को Xiaomi India द्वारा अनधिकृत तरीके से भारत से बाहर स्थानांतरित किया गया है और समूह इकाई की ओर से भारत के बाहर आयोजित किया गया है। बयान में आगे कहा गया है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 4 और फेमा की धारा 37ए के प्रावधानों के अनुसार इसे जब्त किया जा सकता है।

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प्राधिकरण ने यह भी पाया कि रॉयल्टी का भुगतान और कुछ नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा को भारत से बाहर स्थानांतरित करने का एक साधन है और यह फेमा के प्रावधानों का घोर उल्लंघन है। बयान के अनुसार, ईडी ने पिछले साल कंपनी द्वारा किए गए अवैध धन के संबंध में जांच शुरू की थी। (FEMA violations) फेमा के तहत जांच के दौरान, यह पाया गया कि कंपनी ने रॉयल्टी की आड़ में एक Xiaomi समूह इकाई सहित तीन विदेशी-आधारित संस्थाओं को INR 5551.27 करोड़ के बराबर विदेशी मुद्रा प्रेषित की थी। समूह संस्थाओं के बीच बनाए गए विभिन्न असंबंधित दस्तावेजी पहलुओं की आड़ में, कंपनी ने इस राशि को विदेशों में रॉयल्टी की आड़ में प्रेषित किया, जो फेमा की धारा 4 का उल्लंघन है।

Tags: CitibankDeutsche BankEnforcement Directorate (ED)FEMA violationsHSBC BankTechTechnology News By NavTimes न्यूज़Xiaomi
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