पूर्व विधायक सपा नेता रामेश्वर सिंह यादव को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने अर्जी की खारिज
  • About Us
  • Advertisements
  • Terms
  • Contact Us
Friday, October 24, 2025
Nav Times News
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो
  • चमकते सितारे
  • Blogs
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो
  • चमकते सितारे
  • Blogs
No Result
View All Result
Nav Times News
No Result
View All Result
Home राज्य उत्तर प्रदेश

पूर्व विधायक सपा नेता रामेश्वर सिंह यादव को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने अर्जी की खारिज

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
June 18, 2022
in उत्तर प्रदेश, राज्य
0
रामेश्वर

आगरा। एटा जिले विधानसभा क्षेत्र अलीगंज के पूर्व विधायक एवं सपा नेता रामेश्वर सिंह यादव के विरुद्ध दर्ज एससीएसटी एक्ट मामले में उनकी जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। हाल ही में पूर्व विधायक और उनके परिवार व एक लेखपाल और उनकी पत्नी के खिलाफ बंधक बनाकर फर्जी बैनामा कराने का मुकदमा एससीएसटी एक्ट में दर्ज कराया गया था।

मामला वर्ष 2014 का है। जैथरा कस्बा निवासी रामेश्वर पुत्र सकटू ने अलीगंज के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव व उनकी पत्नी राममूर्ति यादव, उनके अनुज पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव व उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा यादव, अन्य भाइयों रामनाथ यादव, रामखिलाड़ी यादव और उनकी पत्नी किताबश्री तथा तत्कालीन लेखपाल रामखिलाड़ी और उनकी पत्नी मुन्नी के खिलाफ एक माह तक बंधक बनाकर तथा डरा-धमकाकर जबरन जमीन का बैनामा कराने की रिपेार्ट एससीएसटी एक्ट के तहत 5 जून को दर्ज कराई थी। पूर्व विधायक गैंगस्टर मामले में जेल में निरुद्ध हैं। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट रामबाबू यादव की अदालत में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें बचाव पक्ष के वकीलों ने तर्क दिया कि पूर्व विधायक की उम्र 72 साल है और उन पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है, मगर सरकारी वकीलों ने इसका पुरजोर विरोध किया। अदालत ने जमानत अर्जी निरस्त कर दी।

Tags: agra-city-crimecrime in politicsFormer MLA of Samajwadi partynewsSamajwadi PartystateUP Politics
Advertisement Banner Advertisement Banner Advertisement Banner
नवटाइम्स न्यूज़

नवटाइम्स न्यूज़

Recommended

पिटबुल

पिटबुल के हमले में महिला की मौत के बाद लखनऊ नगर निगम की एडवाइजरी

3 years ago
health

इंडेक्स और अमलतास समूह ने सबसे बड़े Health शिविर में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी

2 years ago
Facebook Twitter Instagram Pinterest Youtube Tumblr LinkedIn

Nav Times News

"भारत की पहचान"
Phone : +91 7837667000
Email: navtimesnewslive@gmail.com
Location : India

Follow us

Recent News

फुटबॉल

वेक्टर एक्स बना आईएसबीए वीमेंस ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का आधिकारिक एथलीट किट पार्टनर

October 17, 2025
सन नियो

सन नियो की अभिनेत्रियाँ मेघा रे, गौरी शेलगांवकर और अनंदिता साहू ने साझा की अपनी खास दिवाली यादें

October 17, 2025

Click on poster to watch

Bhaiya ji Smile Movie
Bhaiya ji Smile Movie

© 2021-2025 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)

No Result
View All Result
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो
  • चमकते सितारे
  • Blogs

© 2021-2025 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)