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Home राज्य उत्तर प्रदेश

पूर्व विधायक सपा नेता रामेश्वर सिंह यादव को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने अर्जी की खारिज

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
June 18, 2022
in उत्तर प्रदेश, राज्य
0
रामेश्वर

आगरा। एटा जिले विधानसभा क्षेत्र अलीगंज के पूर्व विधायक एवं सपा नेता रामेश्वर सिंह यादव के विरुद्ध दर्ज एससीएसटी एक्ट मामले में उनकी जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। हाल ही में पूर्व विधायक और उनके परिवार व एक लेखपाल और उनकी पत्नी के खिलाफ बंधक बनाकर फर्जी बैनामा कराने का मुकदमा एससीएसटी एक्ट में दर्ज कराया गया था।

मामला वर्ष 2014 का है। जैथरा कस्बा निवासी रामेश्वर पुत्र सकटू ने अलीगंज के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव व उनकी पत्नी राममूर्ति यादव, उनके अनुज पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव व उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा यादव, अन्य भाइयों रामनाथ यादव, रामखिलाड़ी यादव और उनकी पत्नी किताबश्री तथा तत्कालीन लेखपाल रामखिलाड़ी और उनकी पत्नी मुन्नी के खिलाफ एक माह तक बंधक बनाकर तथा डरा-धमकाकर जबरन जमीन का बैनामा कराने की रिपेार्ट एससीएसटी एक्ट के तहत 5 जून को दर्ज कराई थी। पूर्व विधायक गैंगस्टर मामले में जेल में निरुद्ध हैं। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट रामबाबू यादव की अदालत में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें बचाव पक्ष के वकीलों ने तर्क दिया कि पूर्व विधायक की उम्र 72 साल है और उन पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है, मगर सरकारी वकीलों ने इसका पुरजोर विरोध किया। अदालत ने जमानत अर्जी निरस्त कर दी।

Tags: agra-city-crimecrime in politicsFormer MLA of Samajwadi partynewsSamajwadi PartystateUP Politics
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