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Home राज्य उत्तर प्रदेश

पुलिस की लापरवाही पर नहीं छोड़ सकते नागरिकों की स्वतंत्रता : High Court

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
September 30, 2022
in उत्तर प्रदेश, राज्य
2
High Court

प्रयागराज। इलाहाबाद High Court ने कहा कि नागरिकों की स्वतंत्रता पुलिस की शिथिलता पर नहीं छोड़ा जा सकता। मांगी जानकारी न देने से सुनवाई स्थगित करनी पड़ती है। जो कि न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप है। इसके लिए माफ नहीं किया जा सकता। (High Court)

डीजीपी को सीओ व दारोगा की शिथिलता पर उचित आदेश देने का निर्देश

High Court ने प्रदेश के डी जी पी को मामले में स्वयं उचित आदेश देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने विनीत कुमार की अपील की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका की सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। हाई कोर्ट ने पेश हुए देश दीपक सिंह क्षेत्राधिकारी हाई वे मुरादाबाद और दरोगा भोजपुर बिपिन कुमार को अगली तारीख पर हाजिर न होने की छूट दी है।

High Court ने आदेश की प्रति महानिबंधक के मार्फत डीजीपी भेजने का निर्देश दिया है। अपीलार्थी का कहना है कि पीड़िता अस्पताल में भर्ती हुई, लेकिन कुछ घंटे में ही मौत हो गई। इससे पहले उसने बयान भी दिया जिसकी वीडियो रिकार्डिंग भी हुई है। जो केस डायरी का हिस्सा है।

कोर्ट ने अपर शासकीय अधिवक्ता से जानकारी मांगी, लेकिन सूचना के बावजूद कोई जानकारी नहीं दी तो कोर्ट ने सीओ व विवेचक को तलब किया। पूछा कि सूचना के बावजूद जानकारी क्यों नहीं दी? दोनों अधिकारियों ने हाजिर होकर हलफनामा दिया, लेकिन इसका कोई जिक्र नहीं किया कि सूचना के बावजूद जानकारी क्यों नहीं दी। जिसके कारण सुनवाई स्थगित करनी पड़ी। यह भी नहीं कहा कि एजीए ने सूचना नहीं भेजी। (High Court)

कोर्ट ने डीजीपी को उचित आदेश देने के लिए किया निर्देशित

कोर्ट ने कहा अधिकांश मामलों में पुलिस के जानकारी नहीं देने के कारण जमानत अर्जियों की सुनवाई स्थगित करनी पड़ती है। इस पर कोर्ट ने डीजीपी को उचित आदेश देने का निर्देश दिया है। (High Court)

Tags: Allahabad High CourtCourtHigh Court orderHigh Court stays arrestNews High Courtorder High CourtPolice negligence
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