Himachal Assembly Election, The Excise Department Had A Big Success शिमला: आबकारी विभाग के आयुक्त द्वारा कहा गया है कि विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र पिछले तीन दिनों में सिरमौर, मंडी, ऊना, चम्बा, कुल्लू, हमीरपुर और बद्दी में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई में शराब व लाहन की भारी मात्रा कब्जे में ली गयी है। चुनाव की अधिसूचना के बाद प्रदेश के सभी जिलों में विभाग ने कार्यबलों और फ्लाइंग स्क्वायड का गठन किया है तथा सीमावर्ती जिलों में पांच-पांच टीमें तैनात की हैं जो चुनाव के दौरान के इस्तेमाल होने वाले अवैध शराब बटवारे पर नज़र रखे | आयुक्त द्वारा बताया गया कि राज्य भर में विभाग के 67 दल कार्य कर रहे हैं। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से कार्यबलों ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अभी तक कुल 15.10 करोड़ रुपये मूल्य की शराब और अन्य वस्तुओं को जब्त किया है, जिसमें शराब, मोबाइल, कम्बल, शॉल, इंडक्शन स्टोव, LED इत्यादि वस्तुएं शामिल हैं।
ये भी पड़े – फरीदाबाद में एक युवती के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी, प्राइवेट पार्ट में डाला पाइप
चुनावो के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू की गयी:
आयुक्त ने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के उपरान्त विभिन्न टीमों ने सीमावर्ती क्षेत्रों, चोर रास्तों व प्रदेश के भीतर अवैध शराब का कारोबार करने वाले लोगो के खिलाफ कार्रवाई की है। आयुक्त ने कहा कि पड़ोसी राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्रवाई की जा रही है। विभाग के कार्यबल और स्टेटिक सर्विलांस टीमें प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सीमावर्ती इलाकों के चोर रास्तों पर नाका लगा कर कारवाई कर रही हैं। विभाग ने हाल ही में इन चोर रास्तों पर नाका लगा कर अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बद्दी बरोटीवाला पुलिस स्टेशन में दो, सोलन में एक, मंडी में एक और जिला ऊना में एक FIR दर्ज की है। हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के मद्देनजर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोकने के लिए विभाग ने सीमावर्ती राज्यों के नोडल प्रभारियों से आबकारी विभाग के समर्पित कार्यबलों टीमों को इन चोर रास्तों पर तैनात करने का भी अनुरोध किया है।
ये भी पड़े – क्या आप कलाकार बनाना चाहते है ? क्या आप फिल्म जगत में अपना नाम बनाना चाहते है?
चुनाव के दौरान शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध: (Himachal Assembly Election)
विभाग ने कहा कि प्रदेश में मतदान समाप्त होने से दो दिन पहले एवं मतगणना के दिन किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। विभाग द्वारा इस सम्बंध में सभी जिला नोडल अधिकारियों, समाहर्ता आबकारी क्षेत्र प्रभारी, प्रवर्तन जोन प्रभारी तथा सीमावर्ती राज्यों की नोडल एजेंसियों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिये गए हैं, विभाग ने कहा की शराब की किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों के विरुद्ध टोल फ्री नंबर 1800-180-8062 जारी किया है |