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Home व्यापार

IRDAI ने स्वास्थ्य, साधारण बीमा उत्पादों के लिए ‘मंजूरी’ नियमों में ढील दी

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
June 2, 2022
in व्यापार
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IRDAI

नई दिल्ली। बीमा विनियामक IRDAI ने बुधवार को बीमा कंपनियों को बिना पूर्व मंजूरी स्वास्थ्य और अन्य साधारण बीमा लांच करने की मंजूरी दे दी। IRDAI ने बयान में कहा कि ‘यूज एंड फाइल’ प्रक्रिया को सभी स्वास्थ्य बीमा उत्पादों और अधिकांश साधारण बीमा उत्पादों के लिए लागू किया गया है। देश में बीमा का दायरा बढ़ाने के मकसद से यह कदम उठाया गया है। IRDAI का कहना है कि बीमा क्षेत्र में ईज आफ डूइंग को बढ़ावा देते हुए सुधार की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। इसके तहत बीमा उत्पादों को लांच करने से पहले मंजूरी की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है।

IRDAI ने कहा कि इस पहल से बीमा उद्योग तय समय में उपयुक्त उत्पाद लांच करने में सक्षम होगा। बीमा उद्योग से अपेक्षा की जाती है कि वे इस अवसर का उपयोग अनुकूलित और नवोन्मेषी उत्पादों को पेश करने और पॉलिसीधारकों के लिए उपलब्ध विकल्पों के विस्तार के लिए करेगा। इससे देश में बीमा का दायरा और बढ़ाने में मदद मिलेगी।

बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के सीईओ तपन सिंघल का कहना है कि IRDAI की इस पहल से उन बीमा कंपनियों को मदद मिलेगी जो तेजी से बाजार में नए उत्पाद लाना चाहती हैं। ‘यूज एंड फाइल’ प्रक्रिया के तहत बीमा कंपनियां IRDAI के पास मंजूरी के आवेदन के साथ अपने उत्पाद को बाजार में पेश सकेंगी। इससे कंपनियों को नवोन्मेषी उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

इन उत्पादों पर लागू होंगे नए नियम

IRDAI की संशोधित गाइडलाइंस के अनुसार, साधारण बीमा कंपनियां आग, समुद्र, मोटर और इंजीनियरिंग कारोबार से जुड़े खुदरा और वाणिज्यिक बीमा उत्पादों के लिए ‘यूज एंड फाइल’ प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं। अभी शुरुआती उत्पाद, हेल्थ प्लस लाइफ काम्बी उत्पाद और हेल्थ पैकेज उत्पादों को ‘यूज एंड फाइल’ प्रकिया के तहत आवेदन किया जाता है।

Tags: businessGeneral insuranceHealth insuranceinsuranceinsurance productsIRDAIIRDAI approvalUse and file
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