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Post Office और Bank से एक साल में इतने पैसे निकालने या जमा करने पर देना जरूरी हुआ ये दस्‍तावेज, जानें डिटेल

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
May 13, 2022
in व्यापार
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Bank

बैंक(Bank) में खाता रखने वालों के लिए जरूरी खबर है. अगर आपका भी बैंक में अकाउंट है और आप पैसे जमा करने या निकालने जा रहे हैं तो अब आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है. सरकार की ओर से काले धन पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने बताया है कि अब से एक लिमिट से ज्यादा पैसे निकालने और जमा करने के लिए एक डॉक्युमेंट जरूरी है. आइए आपको बताते हैं कि किन नियमों में बदलाव हुआ है-

पैसे निकालने और जमा करने पर देना होगा पैन नंबर
आपको बता दें सरकार ने 20 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा करने या निकालने पर पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया है. इसके साथ ही आपको बैंक(Bank) में करंट अकाउंट ओपन कराने पर भी पैन नंबर देना होगा. बिना पैन नंबर के आपका कोई काम नहीं हो पाएगा.

CBDT ने दी जानकारी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अधिसूचना में कहा कि एक वित्त वर्ष में बैंकों से बड़ी राशि का लेनदेन करने के लिए पैन नंबर की जानकारी देना या आधार की बायोमीट्रिक पुष्टि करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा किसी बैंक या डाकघर में चालू खाता या कैश क्रेडिट खाता खोलने के लिए भी यह जरूरी होगा.

20 लाख से ज्यादा के लेनदेन पर होगा जरूरी
एकेएम ग्लोबल के कर साझेदार संदीप सहगल ने इस कदम से वित्तीय लेनदेन में अधिक पारदर्शिता आने की उम्मीद जताते हुए कहा कि इसकी वजह से बैंक(Bank), डाकघर या सहकारी समितियों को एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन की जानकारी देना अनिवार्य होगा.

इनकम टैक्स से जुड़े कामों के लिए जरूरी है पैन नंबर
सहगल ने कहा कि इससे वित्तीय प्रणाली में नकदी के आवागमन पर नजर रखने में सरकार को मदद मिलेगी. इससे संदिग्ध नकद जमा एवं निकासी से जुड़ी प्रक्रिया में सख्ती आएगी. फिलहाल इनकम टैक्स से जुड़ी सभी तरह के कामों के लिए आधार या पैन का इस्तेमाल होता है.

आधार का भी कर सकते हैं इस्तेमाल
आपको बता दें इनकम टैक्स से जुड़े सभी तरह के कामकाज में पैन नंबर देना जरूरी होता है, लेकिन बड़ी नकद राशि के लेनदेन के समय अगर किसी व्यक्ति के पास पैन नहीं है तो वह आधार का इस्तेमाल कर सकता है.

लेनदेन पर नजर रखना होता है आसान
नियमों के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति को पैन की जानकारी देने की जरूरत है, लेकिन उसके पास पैन नहीं है तो वह आधार की बायोमीट्रिक पहचान दे सकता है. नांगिया एंड कंपनी के साझेदार शैलेश कुमार ने कहा कि लेनदेन के समय पैन नंबर दिए जाने के बाद कर अधिकारियों के लिए लेनदेन पर नजर रख पाना आसान हो जाएगा.

Tags: aadhaarBanksbizbusinessCBDTCurrent Account openingDepositNew Rule of depositPanPost officeRs 20 lakhWithdrawal
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