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झारखंड हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक और मामले में फैसला सुरक्षित रखा|

आज यानी मंगलवार (16 मई 2023) को झारखंड हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया हैं। न्यायमूर्ति अंबुजनाथ की अदालत में बहस संपन्न हुई।

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
May 16, 2023
in राज्य
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Jharkhand High Court

आज यानी मंगलवार (16 मई 2023) को झारखंड हाई कोर्ट ने (Jharkhand High Court) कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया हैं। न्यायमूर्ति अंबुजनाथ की अदालत में बहस संपन्न हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों का सारांश दाखिल करने का भी निर्देश दिया। 2018 में चाईबासा में कांग्रेस पार्टी की सभा में राहुल गांधी द्वारा भाजपा नेता अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद एक स्थानीय भाजपा नेता द्वारा मानहानि का मामला दायर किया गया था।

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2018 में कांग्रेस की एक बैठक में, राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा, “एक हत्या का आरोपी केवल भाजपा में पार्टी अध्यक्ष बन सकता है। कांग्रेस में यह संभव नहीं है।” निचली अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था। निचली अदालत द्वारा जारी नोटिस को रद्द करने के लिए इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय ने पक्ष रखा। (Jharkhand High Court) 12 मई को, अदालत ने ‘कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं’ आदेश को 16 मई तक बढ़ा दिया। हालांकि, अभी भी इस मामले की देख-रेख जारी हैं जल्द ही कोर्ट इस मामले पर फैसला सुना सकता हैं|

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Tags: Congress Leader Rahul GandhiDefamation Case against Rahul GandhiJharkhand High CourtJharkhand News By NavTimes न्यूज़
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