• About Us
  • Advertisements
  • Terms
  • Contact Us
Sunday, May 10, 2026
Nav Times News
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो Video
  • चमकते सितारे
  • Blogs
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो Video
  • चमकते सितारे
  • Blogs
No Result
View All Result
Nav Times News
No Result
View All Result
Home राज्य

झारखंड हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक और मामले में फैसला सुरक्षित रखा|

आज यानी मंगलवार (16 मई 2023) को झारखंड हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया हैं। न्यायमूर्ति अंबुजनाथ की अदालत में बहस संपन्न हुई।

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
May 16, 2023
in राज्य
0
Jharkhand High Court

आज यानी मंगलवार (16 मई 2023) को झारखंड हाई कोर्ट ने (Jharkhand High Court) कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया हैं। न्यायमूर्ति अंबुजनाथ की अदालत में बहस संपन्न हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों का सारांश दाखिल करने का भी निर्देश दिया। 2018 में चाईबासा में कांग्रेस पार्टी की सभा में राहुल गांधी द्वारा भाजपा नेता अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद एक स्थानीय भाजपा नेता द्वारा मानहानि का मामला दायर किया गया था।

ये भी पड़े –  महर्षि वेद व्यास सम्मान से अलंकृत साहित्यकार डॉ. जय भगवान शर्मा की पुस्तकों का किया अकादमी उपाध्यक्ष ने विमोचन|

2018 में कांग्रेस की एक बैठक में, राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा, “एक हत्या का आरोपी केवल भाजपा में पार्टी अध्यक्ष बन सकता है। कांग्रेस में यह संभव नहीं है।” निचली अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था। निचली अदालत द्वारा जारी नोटिस को रद्द करने के लिए इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय ने पक्ष रखा। (Jharkhand High Court) 12 मई को, अदालत ने ‘कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं’ आदेश को 16 मई तक बढ़ा दिया। हालांकि, अभी भी इस मामले की देख-रेख जारी हैं जल्द ही कोर्ट इस मामले पर फैसला सुना सकता हैं|

ये भी पड़े –  क्या आप कलाकार बनाना चाहते है ? क्या आप फिल्म जगत में अपना नाम बनाना चाहते है?

Tags: Congress Leader Rahul GandhiDefamation Case against Rahul GandhiJharkhand High CourtJharkhand News By NavTimes न्यूज़
Advertisement Banner Advertisement Banner Advertisement Banner
नवटाइम्स न्यूज़

नवटाइम्स न्यूज़

Digital Head @ Nav Times News

Recommended

सहारनपुर में कारोबारी के घर चोरी करने वाला नेपाली बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, गोली भी लगी

4 years ago
Sirsa

जीएनसी Sirsa में हुआ ब्लॉग सृजन कार्यशाला का आयोजन

1 year ago
Facebook Twitter Instagram Pinterest Youtube Tumblr LinkedIn

Nav Times News

"भारत की पहचान"
+91 (783) 766-7000
Email: navtimesnewslive@gmail.com
Location : India

Follow us

Recent News

Indore

ऑर्बोसिस स्टार्टअप अवॉर्ड्स 2026 में Indore के टॉप 50 इमर्जिंग स्टार्टअप्स हुए सम्मानित

May 9, 2026
Manipal University

Manipal University Jaipur Successfully Concludes 5-Day FDP on Foundations of Inspired Teaching

May 9, 2026

Click on poster to watch

Bhaiya ji Smile Movie
Bhaiya ji Smile Movie

© 2021-2026 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)

No Result
View All Result
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो Video
  • चमकते सितारे
  • Blogs

© 2021-2026 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)