कानपुर। ज्योति हत्याकांड के आठ साल पुराने चर्चित मामले में गुरुवार को अपर जिला जज अजय कुमार त्रिपाठी ने ज्योति के पति पीयूष श्यामदासानी, पीयूष की प्रेमिका मनीषा मखीजा, मनीषा के ड्राइवर अवधेश चतुर्वेदी, रेनू कनौजिया, सोनू कश्यप और आशीष कश्यप को दोषी करार दे दिया। न्यायालय ने सभी को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर शुक्रवार को अभियोजन और बचाव पक्ष अपने तर्क रखेंगे। (Jyoti Murder Case)
डीजीसी क्रिमिनल दिलीप अवस्थी के मुताबिक सभी को हत्या, साक्ष्य मिटाने और षड़यंत्र का दोषी पाया गया है। आरोपित रेनू और सोनू के पास से चाकू बरामद हुआ था इसलिए दोनों को आयुध अधिनियम के तहत भी दोषी करार दिया गया। पुलिस को घटना की जानकारी न देने के आरोप में पीयूष की मां पूनम, भाई कमलेश और मुकेश श्यामदासानी को आइपीसी की धारा 202 के तहत आरोपित किया गया था लेकिन साक्ष्य के अभाव में तीनों बरी कर दिए गए।
पांडु नगर निवासी बिस्कुट कारोबारी पीयूष श्यामदासानी पत्नी ज्योति के साथ 27 जुलाई 2014 की रात स्वरूप नगर के वरांडा होटल गया था। रात करीब 11:30 बजे उसने पुलिस को सूचना दी कि कुछ लोगों ने उसकी कार हांडा एकार्ड के सामने बाइक लगाकर रोक लिया। उसे नीचे उतारकर पीटा और पत्नी व गाड़ी लेकर फरार हो गए।(ज्योति हत्याकांड)
पुलिस ने उसकी तहरीर पर प्राथमिक सूचना दर्ज कर ली। उसी रात करीब दो बजे पुलिस ने कल्याणपुर पनकी रोड पर खड़ी कार में पुलिस का शव बरामद कर लिया। पीयूष की कहानी पर पुलिस को शक हुआ तो सख्ती से पूछताछ की जिसमें वह टूट गया और सच बता दिया।
ज्योति के पिता जबलपुर निवासी शंकर नागदेव ने भी पीयूष पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। मामले में 24 घंटे के भीतर पुलिस ने घटना का राजफाश करके पीयूष, केसर पान मसाला कारोबारी हरीश मखीजा की बेटी मनीषा उसके ड्राइवर अवधेश और हत्या व हत्या की साजिश रचने में शामिल रेनू, सोनू और आशीष को गिरफ्तार किया था।
मामले में मई 2015 को मनीषा, नवंबर 2020 को पीयूष और डेढ़ साल पहले आशीष हाईकोर्ट से जमानत पर थे जबकि अवधेश, रेनू और सोनू को जमानत नहीं मिली। आठ साल चली सुनवाई के बाद गुरुवार को मामले में न्यायालय को निर्णय सुनाना था।
सुबह सभी आरोपितों की पेशी हुई। जमानत पर चल रहे तीनों आरोपितों को भी न्यायालय ने कस्टडी में लेने का आदेश दिया। दोषी करार दिए जाने के बाद सभी छह दोषियों को जेल भेज दिया गया। सजा पर निर्णय शुक्रवार को सुनाया जाएगा। इसके लिए सभी को जेल से तलब किया गया है।(Jyoti Murder Case)