• About Us
  • Advertisements
  • Terms
  • Contact Us
Monday, June 1, 2026
Nav Times News
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो Video
  • चमकते सितारे
  • Blogs
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो Video
  • चमकते सितारे
  • Blogs
No Result
View All Result
Nav Times News
No Result
View All Result
Home राज्य उत्तर प्रदेश

SC-ST एक्ट पर लखनऊ हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, जानें- मुआवजे को लेकर जज ने क्या कहा?

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
August 5, 2022
in उत्तर प्रदेश, राज्य
0
SC-ST

लखनऊ। SC-ST Act: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में राज्य सरकार को राय दी है कि अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (SC-ST Act) के तहत दर्ज मामलों में पीड़ित को अभियुक्त की दोषसिद्धि के उपरांत ही मुआवजा दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि हम प्रतिदिन यह ट्रेंड देख रहे हैं कि एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों में मुआवजा मिलने के बाद पीड़ित अभियुक्त से समझौता कर लेते हैं।

यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने इसरार उर्फ इसरार अहमद व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया। याचियों ने उनके खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत रायबरेली जनपद की विशेष अदालत में दाखिल चार्जशीट और पूरे मुकदमे को खारिज किए जाने की मांग की थी। याचियों का कहना था कि इस मामले में उनकी वादी के साथ सुलह हो चुकी है। वादी ने भी याचियों का समर्थन करते हुए सुलह हो जाने की बात कही।

न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया। साथ ही कहा कि इस मामले में वादी को राज्य सरकार से मुआवजे के तौर पर 75 हजार रुपये मिल चुके हैं। एससी-एसटी एक्ट में मुआवजे का पैसा मिलने के बाद पीड़ित द्वारा अभियुक्त से सुलह कर लेने का उदाहरण प्रतिदिन इस कोर्ट के समक्ष आ रहा है।

इस प्रकार से मुआवजा बांटकर टैक्स पेयर्स के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। लिहाजा उचित यही होगा कि एससी-एसटी एक्ट के तहत अभियुक्त की दोषसिद्धि होने पर ही पीड़ित को मुआवजा प्रदान किया जाए, न कि एफआईआर दर्ज होने या मात्र चार्जशीट दाखिल होने पर।

न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जिन मामलों में मुआवजा दिया जा चुका है और वादी व अभियुक्त के बीच समझौते के आधार पर हाई कोर्ट द्वारा चार्जशीट खारिज की जा चुकी है, ऐसे मामलों में सरकार मुआवजे की रकम को वादी अथवा पीड़ित से वापस लेने को स्वतंत्र है।

Tags: Allahabad High CourtAllahabad High Court Lucknow BenchHigh Court newslucknow-city-common-man-issuesnewsSC ST Actstate
Advertisement Banner Advertisement Banner Advertisement Banner
नवटाइम्स न्यूज़

नवटाइम्स न्यूज़

Digital Head @ Nav Times News

Recommended

Haryana Day

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की दी शुभकामनाएं, साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का किया धन्यवाद|

4 years ago
Shobha Yatra held by Rashtriya Bajrang Dal

भगवामयी हुआ पंचकूला,जय श्री राम के जयघोष से शोभायात्रा का स्वागत।

4 years ago
Facebook Twitter Instagram Pinterest Youtube Tumblr LinkedIn

Nav Times News

"भारत की पहचान"
+91 (783) 766-7000
Email: navtimesnewslive@gmail.com
Location : India

Follow us

Recent News

Kirtilals

Kirtilals Presents a Refined Signature Lounge Experience at Coimbatore Crosscut Road Store

May 31, 2026
Goa Statehood Day

Goa Statehood Day Comes Alive at Galgotias University Through a Vibrant Celebration of Goa Culture, Music, and Heritage

May 31, 2026

Click on poster to watch

Bhaiya ji Smile Movie
Bhaiya ji Smile Movie

© 2021-2026 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)

No Result
View All Result
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो Video
  • चमकते सितारे
  • Blogs

© 2021-2026 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)