IPC की धारा 498 के तहत 'शादी के बाद शारीरिक संबंध न बनाना क्रूरता नही
  • About Us
  • Advertisements
  • Terms
  • Contact Us
Tuesday, March 24, 2026
Nav Times News
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो
  • चमकते सितारे
  • Blogs
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो
  • चमकते सितारे
  • Blogs
No Result
View All Result
Nav Times News
No Result
View All Result
Home राज्य

Karnataka: IPC की धारा 498 के तहत ‘शादी के बाद शारीरिक संबंध न बनाना क्रूरता नहीं’, कर्नाटक कोर्ट का फैसला|

अब शादी के बाद शारीरिक संबंध नहीं बनाना IPC की धारा 498 के तहत क्रूरता नहीं मना जाएगा. कर्नाटक हाई कोर्ट ने शादी के बाद शारीरिक संबंध नहीं बनाने को लेकर यह फैसला सुनाया है।

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
June 20, 2023
in राज्य
0
IPC

अब शादी के बाद शारीरिक संबंध नहीं बनाना IPC की धारा 498 के तहत क्रूरता नहीं मना जाएगा. कर्नाटक हाई कोर्ट ने शादी के बाद शारीरिक संबंध नहीं बनाने को लेकर यह फैसला सुनाया है। एक पत्नी ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि उसने आध्यात्मिक वीडियो देखने के कारण शादी के बाद शारीरिक संबंध नहीं बनाया और इस तरह यह क्रूरता की श्रेणी में आता है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने पति और उसके माता-पिता द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली और शादी के 28 दिन बाद पत्नी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई कार्यवाही रद्द कर दी।

ये भी पड़े –  दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो गैंगस्टर्स को किया गिरफ्तार, कई हत्याओं में थे शामिल|

ब्रह्माकुमारी का अनुयायी है पति

कोर्ट ने पति द्वारा याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता का एकमात्र आरोप यह है कि वह ब्रह्माकुमारी का अनुयायी है, हमेशा बहन शिवानी ब्रह्माकुमारी के वीडियो देखता रहा है। उसे इन वीडियो से काफी प्रेरणा मिलती है। इसी को देखते हुए उसने कभी भी अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का इरादा नहीं किया। यह निस्संदेह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12(1)(ए) के तहत विवाह बाद संबंध न बनाना क्रूरता के समान होगी,न कि यह वह क्रूरता होगी जैसा कि आईपीसी की धारा 498 ए के तहत परिभाषित की गई है।

2019 में हुई थी शादी, लेकिन नहीं बना शारीरिक संबंध

बता दें कि दंपत्ति की शादी दिसंबर 2019 में हुई थी और विवाह के कुछ दिनों बाद ही दोनों के बीच झगड़े शुरु हो गए थे। शिकायतकर्ता पत्नी ने आईपीसी की धारा 498ए के तहत अपराध और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12(1)(ए) के तहत शादी को रद्द करने की मांग करते हुए आपराधिक दर्ज की थी। (IPC) पत्नी का आरोप है कि उसका पति ब्रह्माकुमारी समाज की बहनों का अनुयायी है और इस कारण से जब भी वह शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करती है तो उसका पति मना कर देता है। पत्नी का आरोप है कि ब्रह्माकुमारी समाज का अनुयायी होने के नाते याचिकाकर्ता शादी नहीं करने का विकल्प चुन सकता था।

ये भी पड़े –  क्या आप कलाकार बनाना चाहते है ? क्या आप फिल्म जगत में अपना नाम बनाना चाहते है?

क्रूरता शब्द गलत

शिकायतकर्ता पत्नी के आरोप पर कोर्ट ने कहा कि क्रूरता शब्द का उपयोग जानबूझ कर किया गया जबरदस्ती आचरण है। यह हिंसा उत्पीड़न से संबंधित है। आईपीसी की धारा 494(ए) ही पति या रिश्तेदार को दंडित का प्रावधान करते हैं, जिससे महिला के साथ कोई क्रूरता की गई हो। वर्तमान शिकायत के आधार पर IPC की धारा 494(ए) के तहत क्रूरता का कोई घटक नहीं दिखाई देता है। ससुराल वालों ने कहा कि दंपत्ति अलग-अलग रहते हैं और उनका इस मुद्दे से कोई संबंध नहीं है। हालांकि, कर्नाटक कोर्ट द्वारा इस पर फैसला निकला जा चुका हैं जिसके लिए क्रूरता शब्द गलत हैं|

Tags: Indian Penal Code (IPC)Karnataka High CourtKarnataka high court hearingKarnataka News By NavTimes न्यूज़physical relation after marriagesection 498
Advertisement Banner Advertisement Banner Advertisement Banner
नवटाइम्स न्यूज़

नवटाइम्स न्यूज़

Recommended

Policybazaar

Policybazaar का आईटी सिस्टम हुआ हैक, कंपनी ने कहा- ग्राहकों का डेटा लीक नहीं हुआ

4 years ago
Zirakpur

जीरकपुर (Zirakpur) में आयोजित रक्तदान शिविर में 95 युवायों ने किया रक्तदान

4 years ago
Facebook Twitter Instagram Pinterest Youtube Tumblr LinkedIn

Nav Times News

"भारत की पहचान"
Phone : +91 7837667000
Email: navtimesnewslive@gmail.com
Location : India

Follow us

Recent News

Hospital

कोलकाता के आरजी स्टोन्स यूरोलॉजी एंड लैप्रोस्कोपी Hospital, में हॉर्सशू किडनी में जटिल पीयूजे रुकावट का सफलतापूर्वक किया गया इलाज़

March 24, 2026
बेटे

बेटे की गुमशुदगी से अस्पताल में भर्ती पिता की हालत गंभीर, 8 मार्च से लापता है UPSC की तैयारी कर रहा छात्र

March 24, 2026

Click on poster to watch

Bhaiya ji Smile Movie
Bhaiya ji Smile Movie

© 2021-2026 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)

No Result
View All Result
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो
  • चमकते सितारे
  • Blogs

© 2021-2026 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)