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Home राज्य उत्तर प्रदेश

अगर अब पालतू कुत्ते ने राहगीर को काटा तो मालिक को देना पड़ेगा जुर्माना, जाने इसे जुड़े नियम और पंजीकरण की राशि|

देश में आए दिन कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा हैं. आए दिन देश के अलग-अलग राज्य से कुत्तों  द्वारा लोगो पर किए जा रहे हमले की खबर सामने आ रही है|

by नवटाइम्स न्यूज़
June 26, 2023
in उत्तर प्रदेश
Pet Dog

देश में आए दिन कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा हैं. (Pet Dog) आए दिन देश के अलग-अलग राज्य से कुत्तों  द्वारा लोगो पर किए जा रहे हमले की खबर सामने आ रही हैं. वही, अब पालतू कुत्ते ने किसी राहगीर को काटा तो उसके मालिका को जुर्माना देना होगा। यही नहीं तीन माह अथवा इससे अधिक आयु के पालतू कुत्ते का पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया है। यदि मालिक द्वारा निर्धारित समय में पंजीकरण नहीं कराया गया तो 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से विलंब शुल्क भी देना पड़ेगा।

आवारा कुत्तों और काटने के मामले बढ़ रहे

नगर निगम के कंट्रोल रूम में हर रोज ऐसी शिकायतें पहुंची रही हैं। शहर की नई सरकार बनने के बाद शहर वासियों को कुत्तों के आतंक से बचाने की दिशा में पहल शुरू हो गई है।

पहली बैठक में पास हुआ प्रस्ताव

मेयर कामिनी राठौर की अध्यक्षता में आयोजित पहली बोर्ड बैठक में पार्षदों की सर्व सम्मति से प्रस्ताव हो गया है। इसमें कुत्ते पालने वालों को नगर निगम में पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। (Pet Dog) साथ ही किसी राहगीर को काटने, सार्वजनिक स्थल पर गंदगी करने पर जुर्माना वसूलने का प्राविधान भी किया है।

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यह है पंजीकरण की राशि

         देशी कुत्ता – निशुल्क

         देशी व विदेशी कुत्ता – निश्शुल्क

         विदेशी छोटा कुत्ता – 250 रुपये

         विदेशी बड़ा कुत्ता – 500 रुपये

यह बनाए हैं नियम

         कुत्ता पालने वाले व्यक्ति को 15 दिन के अंदर नगर निगम में जानकारी देनी होगी।

         नगर निगम में कुत्तों का पंजीकरण कराना होगा अनिवार्य, 31 मार्च के बाद हर वर्ष नवीनीकरण कराना होगा।

         सार्वजनिक स्थल पर जैसी पार्क, गली, सड़क पर लावारिस छोड़ने व गंदगी करने पर 200 रुपये जुर्माना लगेगा।

         बिना पंजीकरण किसी घर में पालतू कुत्ता मिलने पर 500 रुपये तक जुर्माना होगा।

         एंटी रैबीज वैक्सीनेशन कराने का पशु चिकित्सक का प्रमाण पत्र देना होगा।

         मालिकों को दो से अधिक विदेशी नस्ल के कुत्ते पालन की अनुमति नहीं होगी।

         खतरनाक नस्ल के कुत्ते पालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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एनीमल वर्थ कंट्रोल सेंटर के लिए भूमि चिन्हित

शहर आवारा कुत्तों का आतंक सड़कों पर तेजी से बढ़ता जा रहा है। मुख्य बाजार हों अथवा गली, मुहल्लों में हर जगह आवारा कुत्तों का झुंड घूमता नजर आ रहा है। (Pet Dog) प्रदेश सरकार ने आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए हर निकाय में एनीमल वर्थ कंट्रोल सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम प्रशासन सेंटर बनाने के लिए सोफीपुर में भूमि भी चिन्हित कर ली है।

पातलू कुत्तों के पंजीकरण का बोर्ड से प्रस्ताव पास हो चुका है। (Pet Dog) सभी कुत्ते पालने का नगर निगम में पंजीकरण कराएं। चेकिंग के दौरान बिना पंजीकरण कुत्ता मिलने पर संबंधित से जुर्माना वसूला जाएगा। – डा. संतोष पाल सिंह, पशु चिकित्सक नगर निगम. अगर कोई भी व्यक्ति अब बिना पंजीकरण के कुत्तों को रख रहा है और वह कुत्ता चेकिंग के दौरान बिना पंजीकरण के मिला तो उसके मालिक से निर्धारित जुर्माना वसूला जाएगा|

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