रामपुर : शहर विधायक आजम खां के खिलाफ यतीमखाना प्रकरण के एक अन्य मुकदमे में गवाही हुई। मुकदमे के वादी ने गवाही दी और पुलिस को दिए बयानों का समर्थन किया। गवाही और जिरह पूरी हो गई।
सपा सरकार में यतीमखाना बस्ती के घरों को तोड़ दिया गया था। भाजपा सरकार आने पर वर्ष 2019 में बस्ती के लोगों ने शहर कोतवाली में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे। इन मुकदमों में आजम खां के इशारे पर लोगों से मारपीट, लूटपाट करने व घरों को तोड़ने का आरोप लगाया था।
इन मुकदमों में आजम खां के अलावा सेवानिवृत्त सीओ सिटी आले हसन खां, सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल आदि 20-25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इन मुकदमों में ही आजम खां पर भैंस और बकरी चोरी के भी आरोप लगे थे। इन मुकदमों में आजम खां की जमानत मंजूर हो चुकी है।
मुकदमों की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही है। सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार गुप्ता ने बताया कि मंगलवार को यतीमखाना के तीन मामलों में सुनवाई थी। इनमें एक मुकदमा कमर उर्फ पप्पू की ओर से कराया गया था।
उनकी गवाही और जिरह पूरी हो गई। अदालत अब इस मामले में 28 जुलाई को सुनवाई करेगी। इसके अलावा दो मामलों में साजिद अली की गवाही हुई। एक में गवाही पूरी हाे गई है। इन दोनों मुकदमों में अदालत 20 जुलाई को सुनवाई करेगी।