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Pocso Act मामले में 2 को दी गई सज़ा, पहले को आजीवन कारावास तथा दुसरे को 20 साल कैद सहित, साथ ही दोनों पर लगाया गया 1 लाख रुपये का जुर्माना|

आरोपी अशोक कुमार उम्र (62) पुत्र रल्ली राम वासी गाँव समलहेडी जिला पंचकूला को आजीवन कारावास सहित 1 लाख रुपये जुर्माना सजा सुनाई गई है ।

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
December 1, 2022
in हरियाणा
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Pocso Act

पंचकूला /01 दिसम्बर :- पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी (Pocso Act) देते हुए बताया कि पुलिस उपायुक्त पंचकूला श्री सुरेन्द्र पाल सिंह के मार्गदर्शन में माननीय अदालत पंचकूला श्री प्रवीण कुमार लाल की अदालत द्वारा कल दिनांक 30.11.2022 को पोक्शो एक्ट के दो अलग-2 मामलों मे दो आरोपियो को सजा सुनाई गई है|
–आरोपी अशोक कुमार उम्र (62) पुत्र रल्ली राम वासी गाँव समलहेडी जिला पंचकूला को आजीवन कारावास सहित 1 लाख रुपये जुर्माना सजा सुनाई गई है । (चिन्हित अपराध)

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जिस मामलें में दिनांक 08.12.2018 को पीडिता के वारसन नें शिकायत दर्ज करवाई कि पीडिता की उम्र 10 वर्ष है जब वह बाहर खेल रही थी तो उसके साथ उपरोक्त नाम के व्यकित नें छत पर लेकर जाकर गल्त काम किया है आरोपी नें पीडित को पैसे का लालच दिया जिस बारें महिला थाना में प्राप्त शिकायत पर अभियोग सख्या 74 दिनांक 08.12.2018 धारा 6 पोस्को एक्ट 2012 के तहत महिला थाना पंचकुला में दर्ज किया गया । जिस मामले की जांच अनुसधांनकर्ता इन्सपेक्टर सुनीता रावत द्वारा अमल में लाई गई । जिस मामलें में जिला (Pocso Act) न्यायवादी श्री पंकज गर्ग तथा सहायक जिला न्यायवादी श्री रोमिल लाम्बा के मार्गदर्शन में आरोपी के खिलाफ साक्ष्यो को फाईल पर लाकर सही समय पर गवाही व पैरवी की गई । जिस मामलें में दिनांक 30.11.2022 को माननीय अदालत पंचकूला श्री प्रवीण कुमार लाल द्वारा आरोपी अशोक कुमार उम्र (62) पुत्र रल्ली राम वासी गाँव समलहेडी जिला पंचकूला को उपरोक्त मामलें में सजा सुनाई गई ।
–आरोपी नरेश कुमार उम्र (40) पुत्र बच्चन सिंह वासी गाँव खोपर जिला पंचकूला को 20 साल की सजा व 1 लाख रुपये जुर्माना किया गया|

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जिस मामलें में दिनांक 03.07.2018 को पीडित के वारसन नें शिकायत दर्ज करवाई कि दिनांक 25.06.2018 को उसने अपनें बेटे को घर पर जानें हेतु टैम्पु मे बिठा दिया जिस टैम्पु का चालक उपरोक्त आरोपी नरेश कुमार पुत्र बच्चन सिंह था जिसनें शिकायतकर्ता के पुत्र जिसकी उम्र करीब 12 साल है रात के करीब 8 बजे के साथ गल्त काम किया है जब पीडित को दर्द हुआ तो उसनें यह बात अपनें वारसान के बताई जिस बारे (Pocso Act) थाना चण्डीमन्दिर में शिकायत दर्ज करवाई जिस शिकायत पर अभियोग सख्या 171 दिनांक 03.07.18 भा.द.स. की धारा 377 तथा पोक्शो एक्ट 2012 की धारा 4 के तहत थाना चण्डमन्दिर मे मामला दर्ज किया गया । जिस मामले की जांच अनुसधांनकर्ता एएसआई जगदीश चन्द्र द्वारा अमल में लाई गई । जिस मामलें में जिला न्यायवादी श्री पंकज गर्ग तथा सहायक जिला न्यायवादी श्री रोमिल लाम्बा के मार्गदर्शन में आरोपी के खिलाफ साक्ष्यो को फाईल पर लाकर सही समय पर गवाही व पैरवी की गई । जिस मामलें में दिनांक 30.11.2022 को माननीय अदालत पंचकूला श्री प्रवीण कुमार लाल द्वारा आरोपी नरेश कुमार उम्र (40) पुत्र बच्चन सिंह वासी गाँव खोपर जिला पंचकूला को उपरोक्त मामलें में सजा सुनाई गई ।

Tags: Accused Naresh KumarCrime news By NavTimes न्यूज़HaryanaMr. Praveen Kumar LalNavtimesNavtimes न्यूज़NTN newsPanchkulapocso actPunishment given to 2 in the Pocso Act caseResearcher ASI Jagdish ChandraResearcher Inspector Sunita Rawat
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