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Home राज्य दिल्ली

राज्यसभा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 किया पारित|

7 अगस्त को, राज्यसभा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 को 102 वोटों के मुकाबले 131 वोटों के साथ पारित कर दिया।

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
August 8, 2023
in दिल्ली
2
Rajya Sabha

7 अगस्त को, राज्यसभा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 को 102 वोटों के मुकाबले 131 वोटों के साथ पारित कर दिया। बिल को गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में पेश किया. यह केंद्र सरकार के मौजूदा अध्यादेश की जगह लेगा जो दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग के लिए लाया गया था। लोकसभा में ये बिल 3 अगस्त को पास हो गया था| (Rajya Sabha)

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7 अगस्त को, राज्यसभा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 को 102 वोटों के मुकाबले 131 वोटों के साथ पारित कर दिया। बिल को गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में पेश किया. यह केंद्र सरकार के मौजूदा अध्यादेश की जगह लेगा जो दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग के लिए लाया गया था। लोकसभा में ये बिल 3 अगस्त को पास हो गया था| (Rajya Sabha)

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मतविभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और वोटिंग शीट का उपयोग करके मतदान किया गया क्योंकि वोटिंग पैनल में कुछ तकनीकी समस्या थी। विशेष रूप से, जिस अध्यादेश को बिल में बदला गया है, वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को दिए जाने के एक सप्ताह बाद 19 मई को केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था। अध्यादेश पारित होने के बाद, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि शीर्ष अदालत की ओर से तत्काल कोई राहत नहीं दी गई| (Rajya Sabha)

Tags: Amendment BillDelhi News By NavTimes न्यूज़Govt of National Capital Territory of DelhiRajya Sabha
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