मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केवाईसी मानदंडों सहित कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1.12 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक (RBI) ने बताया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर यह जुर्माना जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों, केवाईसी से संबंधित प्रावधानों और बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में संहिता उल्लंघन के मद्देनजर लगाया गया है।
केंद्रीय बैंक ने सोमवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि 31 मार्च, 2020 तक की वित्तीय स्थिति जानने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का सांविधिक निरीक्षण और निगरानी आकलन (आईएसई) किया गया था। इसके अलावा, बैंक द्वारा सरकारी खाते में सीमा शुल्क जमा न करने के मामले में भी जांच की गई थी।
एक अन्य विज्ञप्ति में, आरबीआई ने कहा कि उसने राजकोट नागरिक सहकारी बैंक, राजकोट पर डिपोजिट पर ब्याज दर के निर्देश का पालन न करने के लिए 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
अलग से, केंद्रीय बैंक ने आवास वित्त पर आरबीआई के निर्देशों के उल्लंघन के लिए हरियाणा राज्य सहकारी एपेक्स बैंक, चंडीगढ़ पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञप्ति के अनुसार, दंड नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।