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Home राष्ट्रिय

SC ने भेजा कर्नाटक सरकार को नोटिस, 5 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

by नवटाइम्स न्यूज़
August 29, 2022
in राष्ट्रिय
नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। इस दौरान मामले को टालने के लिए शीर्ष अदालत ने नाराजगी जताई है। उसने फटकार लगाते हुए कहा कि जब मामला सुनवाई के लिए लगता है तो आप सुनवाई टालने की मांग कर देते हैं। यह सही तरीका नहीं है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिजाब विवाद पर क्या फैसला दिया था?

मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली कर्नाटक उच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने माना था कि कुरान मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं करता है। पीठ ने कहा था कि यह पोशाक मुस्लिम महिलाओं के लिए ‘सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच’ प्राप्त करने का एक साधन है, ‘सामाजिक सुरक्षा’ का एक उपाय है। लेकिन हिजाब पहनना इस्लाम में एक धार्मिक अनिवार्यता नहीं है।

उच्च न्यायालय ने कर्नाटक में हिजाब विवाद को भड़काने की त्वरित और प्रभावी जांच (नोटिस) का भी समर्थन किया था, जिसमें संदेह था कि कुछ संगठन राज्य में सामाजिक अशांति और असामंजस्य फैलाने के लिए इस मुद्दे को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।

Tags: Hijab banhijab issuenationalnational newsnewssupreme court on hijab
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