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सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब विवाद पर तुरंत सुनवाई से किया इंकार, होली की छुट्टियो के बाद होगा सुनवाई के लिए बेंच का गठन|

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब मामला तुरंत सुनवाई करने से अभी इंकार कर दिया हैं. एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ से कहा कि हिजाब के लिए अनुमति न होने के कारण कई लड़कियां 9 मार्च से शुरू होने वाली अपनी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगी।

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
March 3, 2023
in राज्य
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Karnataka Hijab Dispute

Karnataka Hijab Dispute: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब मामला तुरंत सुनवाई करने से अभी इंकार कर दिया हैं. एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ से कहा कि हिजाब के लिए अनुमति न होने के कारण कई लड़कियां 9 मार्च से शुरू होने वाली अपनी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगी। इसपर जवाब देते हुए CJI ने कहा, “होली की छुट्टी के बाद सुनवाई के लिए बेंच का गठन करेंगे। दरअसल, होली के कारण 12 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी रहेगी।

ये भी पड़े – कर्नाटक में BJP विधायक का अधिकारी बेटा 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, लोकायुक्त ने की कार्रवाई|

हिजाब पहनकर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति वाली याचिका

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह एक बेंच का गठन करेगा और कर्नाटक में 5 दिनों के बाद होने वाली परीक्षा में हिजाब पहनने वाली छात्राओं को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने की याचिका पर सुनवाई करेगा। (Karnataka Hijab dispute) कोर्ट का कहना है कि वह अभी इस मामले पर सुनवाई नहीं करेंगे इस मामले पर सुनवाई अब होली की छुट्टियो के बाद ही की जाएगी|

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Tags: Chief Justice DY ChandrachudHijabkarnatakaKarnataka Hijab DisputeKarnataka NewsKarnataka News By NavTimes न्यूज़Navtimes न्यूज़Supreme CourtSupreme Court HearingSupreme Court refuses to hear
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